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Sant Kabir Nagar News: बीमा के 1.55 लाख व 60 हजार क्षतिपूर्ति देने के आदेश
Thu, 03 Jul 2025 11:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 03 Jul 2025 11:30 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा कंपनी कोदावे की धनराशि 1.55 लाख रुपये दस प्रतिशत ब्याज के साथ और 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के कर्री गांव निवासी नरोत्तम तिवारी व सत्यव्रत तिवारी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2022 में तीन लाख रुपये का केसीसी ऋण लेकर धान के फसल की बुआई किया था तथा यूनिवर्सल सौंपो बीमा कंपनी से फसल बीमा कराया था। सूखा पड़ जाने के कारण अपेक्षित पैदावार न हो सकी।
बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग करने तथा संबंधित कृषि उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर क्रॉप कटिंग भी कराई गई। जिसमें फसल के क्षति का होना सही पाया गया। बावजूद इसके बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया।
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कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के कर्री गांव निवासी नरोत्तम तिवारी व सत्यव्रत तिवारी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2022 में तीन लाख रुपये का केसीसी ऋण लेकर धान के फसल की बुआई किया था तथा यूनिवर्सल सौंपो बीमा कंपनी से फसल बीमा कराया था। सूखा पड़ जाने के कारण अपेक्षित पैदावार न हो सकी।
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बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग करने तथा संबंधित कृषि उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर क्रॉप कटिंग भी कराई गई। जिसमें फसल के क्षति का होना सही पाया गया। बावजूद इसके बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया।
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