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Sant Kabir Nagar News: प्राणघातक हमले के दो आरोपी को एक-एक वर्ष सदाचरण बनाने का आदेश
Wed, 28 Feb 2024 11:20 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 28 Feb 2024 11:20 PM IST
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सत्र न्यायाधीश ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने प्राणघातक हमला करने वाले को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष के सदाचरण बनाए रखने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा के बछईपुर निवासी जियालाल ने थाना धनघटा में प्रार्थनापत्र दिया कि 18 जुलाई 2010 को सुबह 11 बजे उनके बड़े भाई सीताराम धान की रोपाई करने के लिए खेत में मेडबंदी व कोन की गुड़ाई कर रहे थे। अचानक पुरानी रंजिश को लेकर तेजपुर निवासी रोशन व राम सुभग और हड़िया माफी निवासी राम सुभग का दामाद विजयी बाइक से पहुंचकर उनके बड़े भाई को मारे-पीटे और गाली दी। जिसमें उनके भाई के सिर में गंभीर चोट आ गई और वह मौके पर अचेत होकर गिर पड़े।
घटना को मौके पर तमाम लोगों ने देखा व बीच बचाव किया जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मामले में थाना धनघटा में केस पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दौरान विचारण राम सुभग की मृत्यु हो गई।
सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने आरोपी विजयी व रोशन को प्राणघातक हमला, मारपीट, गाली व धमकी दिए जाने के मामले में दोष सिद्ध मानते हुए एक-एक वर्ष के सदाचरण पर शांति बनाए रखना और 50-50 हजार रुपये व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल किए जाने के आदेश दिए।
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने प्राणघातक हमला करने वाले को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष के सदाचरण बनाए रखने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा के बछईपुर निवासी जियालाल ने थाना धनघटा में प्रार्थनापत्र दिया कि 18 जुलाई 2010 को सुबह 11 बजे उनके बड़े भाई सीताराम धान की रोपाई करने के लिए खेत में मेडबंदी व कोन की गुड़ाई कर रहे थे। अचानक पुरानी रंजिश को लेकर तेजपुर निवासी रोशन व राम सुभग और हड़िया माफी निवासी राम सुभग का दामाद विजयी बाइक से पहुंचकर उनके बड़े भाई को मारे-पीटे और गाली दी। जिसमें उनके भाई के सिर में गंभीर चोट आ गई और वह मौके पर अचेत होकर गिर पड़े।
घटना को मौके पर तमाम लोगों ने देखा व बीच बचाव किया जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मामले में थाना धनघटा में केस पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दौरान विचारण राम सुभग की मृत्यु हो गई।
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सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने आरोपी विजयी व रोशन को प्राणघातक हमला, मारपीट, गाली व धमकी दिए जाने के मामले में दोष सिद्ध मानते हुए एक-एक वर्ष के सदाचरण पर शांति बनाए रखना और 50-50 हजार रुपये व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल किए जाने के आदेश दिए।
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