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Sant Kabir Nagar News: रकम लेकर बैनामा नहीं करने वाले पर दर्ज होगा केस
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रकम लेकर बैनामा नहीं करने वाले पर दर्ज होगा केस
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम महेंद्र कुमार सिंह ने रकम लेकर जमीन का बैनामा नहीं करने के आरोपी पर केस दर्ज करने का आदेश महुली पुलिस को दिया है।
अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चौधरी व संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि महुली क्षेत्र के नाहरडीह निवासी 47 वर्षीय राम प्रताप पाल ने कोर्ट में तहरीर दी। जिसमें कहा कि उसके गांव के हरेंद्र सिंह पुत्र राम सूरत सिंह को उसने जून 2019 से दिसंबर 2019 तक 3.69 लाख रुपये दे चुका था। हरेंद्र सिंह ने उसे जमीन बैनामा करने का वादा किया था। जनवरी 2020 को बैनामा की तिथि नियत हुई। दस्तावेज बैनामा अंकित हुआ। क्रेता- विक्रेता गवाहों के हस्ताक्षर हुए।
विक्रेता द्वारा दस हजार रुपये की और मांग की गई। आरोप है कि पीड़ित ने चेक के माध्यम से दस हजार रुपये दिया। विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद 31 जनवरी को ही घर चला गया। पत्नी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कल आकर बैनामा कर देने देने की बात की, लेकिन फिर तरह-तरह के बहाना बनाता रहा।
दो नवंबर 2022 को हरेंद्र सिंह के घर जाकर बैनामे की बात कहा तो उसे अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी देते हुए बैनामा करने से इंकार कर दिया। अब तक न ही बैनामा किया और न ही रुपये लौटाया। आरोप है कि हरेंद्र सिंह जाल फरेब कपट कर उसके रुपये हड़प कर लेना चाहते हैं।
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घटना की सूचना थाने पर दिया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर जरिए पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक को दिया। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी हरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश महुली पुलिस को दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम महेंद्र कुमार सिंह ने रकम लेकर जमीन का बैनामा नहीं करने के आरोपी पर केस दर्ज करने का आदेश महुली पुलिस को दिया है।
अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चौधरी व संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि महुली क्षेत्र के नाहरडीह निवासी 47 वर्षीय राम प्रताप पाल ने कोर्ट में तहरीर दी। जिसमें कहा कि उसके गांव के हरेंद्र सिंह पुत्र राम सूरत सिंह को उसने जून 2019 से दिसंबर 2019 तक 3.69 लाख रुपये दे चुका था। हरेंद्र सिंह ने उसे जमीन बैनामा करने का वादा किया था। जनवरी 2020 को बैनामा की तिथि नियत हुई। दस्तावेज बैनामा अंकित हुआ। क्रेता- विक्रेता गवाहों के हस्ताक्षर हुए।
विक्रेता द्वारा दस हजार रुपये की और मांग की गई। आरोप है कि पीड़ित ने चेक के माध्यम से दस हजार रुपये दिया। विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद 31 जनवरी को ही घर चला गया। पत्नी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कल आकर बैनामा कर देने देने की बात की, लेकिन फिर तरह-तरह के बहाना बनाता रहा।
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दो नवंबर 2022 को हरेंद्र सिंह के घर जाकर बैनामे की बात कहा तो उसे अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी देते हुए बैनामा करने से इंकार कर दिया। अब तक न ही बैनामा किया और न ही रुपये लौटाया। आरोप है कि हरेंद्र सिंह जाल फरेब कपट कर उसके रुपये हड़प कर लेना चाहते हैं।
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घटना की सूचना थाने पर दिया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर जरिए पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक को दिया। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी हरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश महुली पुलिस को दिया।