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31 दिसंबर तक लागू रहेगी एकमुश्त समाधान योजना, वेबसाइट पर पंजीकरण करें उपभोक्ता : डीएम
Sat, 11 Nov 2023 12:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 11 Nov 2023 12:00 AM IST
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संतकबीरनगर। कलक्ट्रेट सभागार में एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में बैठक हुई। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि यह योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। बकाया विद्युत बिल जमा कराने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने कहा कि इस योजना से बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने में उपभोक्ताओं को आसानी होगी। उन्हें विशेष छूट मिलेगी। इसमें अधिभार (सरचार्ज) में छूट का प्रावधान है। कहा कि एकमुश्त समाधान योजना में समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान,निजी नलकूप एवं औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट के लिए आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक एकमुश्त समाधान योजना एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए योजना लागू की गई है। इस योजना में लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। जिस पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं। छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता बकाए को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकते हैं। 30 नवंबर तक योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। बकाए का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अंतिम बार दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी समाधान के लिए अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।
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अधीक्षण अभियंता विद्युत डीके लाल ने बताया कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। इसके पश्चात शेष राशि (छूट के बाद) को एक मुश्त अथवा तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे उन्होंने बताया कि नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता आएंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। बैठक में सीडीओ संत कुमार, एडीएम जय प्रकाश, अधिशासी अभियंता विद्युत रणधीर कुमार आदि मौजूद रहे।
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डीएम ने कहा कि इस योजना से बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने में उपभोक्ताओं को आसानी होगी। उन्हें विशेष छूट मिलेगी। इसमें अधिभार (सरचार्ज) में छूट का प्रावधान है। कहा कि एकमुश्त समाधान योजना में समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान,निजी नलकूप एवं औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट के लिए आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक एकमुश्त समाधान योजना एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए योजना लागू की गई है। इस योजना में लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। जिस पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं। छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता बकाए को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकते हैं। 30 नवंबर तक योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। बकाए का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अंतिम बार दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी समाधान के लिए अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।
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अधीक्षण अभियंता विद्युत डीके लाल ने बताया कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। इसके पश्चात शेष राशि (छूट के बाद) को एक मुश्त अथवा तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे उन्होंने बताया कि नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता आएंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। बैठक में सीडीओ संत कुमार, एडीएम जय प्रकाश, अधिशासी अभियंता विद्युत रणधीर कुमार आदि मौजूद रहे।