फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   non bailable warrent to mla anil tripathi

Sant Kabir Nagar News: मेंहदावल विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Fri, 05 Jan 2024 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 05 Jan 2024 11:42 PM IST
विज्ञापन
non bailable warrent to mla anil tripathi
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाॅक्सो एक्ट गोरखपुर ने जारी किया वारंट
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाॅक्सो एक्ट गोरखपुर गोविंद मोहन ने धोखाधड़ी, छल तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के एक मामले में मेंहदावल विधायक व एक अन्य पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला लगभग 25 वर्ष पुराना है। गैर जमानती वारंट जारी होने की सूचना से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
जारी वारंट में अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मिठाई लाल का धोखाधड़ी व छल-कपट करने का एक केस गोरखपुर न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में विधायक अनिल त्रिपाठी उर्फ अनिल कुमार त्रिपाठी के अलावा आरएन सिंह भी आरोपी हैं।
विज्ञापन

विधायक व आरएन सिंह के अनुपस्थित रहने तथा बार-बार सम्मन जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने को न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोगों की निगाहें अब पुलिस और न्यायालय के अगले कदम पर टिकी हैं। आरोप है कि विधायक ने अनुसूचित जाति की भूमि को दूसरी जाति दिखाकर बैनामा कराया था। इसी मामले में पीड़ित मिठाई लाल ने केस दर्ज कराया था।


कोट

पारिवारिक सदस्य के निधन के कारण कोर्ट में समय से उपस्थित नहीं हो पाया। वारंट जारी होने की सूचना मिली है। न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा। कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात रखी जाएगी।
- अनिल त्रिपाठी, विधायक, मेंहदावल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed