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Sant Kabir Nagar News: घपले के आरोपी को जमानत नहीं

Sat, 04 Jan 2025 11:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 04 Jan 2025 11:34 PM IST
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No bail for scam accused
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट ने कूड़ी लाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर खलीलाबाद के कर्मचारी अंबुज कुमार सिंह की जमानत खारिज कर दी है। उक्त कर्मचारी ने स्कूल का 44,69,474 रुपये घपला करके अपने खाते में जमा कर लिया था। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बरदहिया बाजार निवासी व सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक धर्मेन्द्र कुमार कूडीलाल रुंगटा ने 4 जुलाई 2024 को एसपी संतकबीरनगर को प्रार्थना पत्र दिया कि विद्यालय में कार्यालय सहायक का पद रिक्त होने पर अंबुज कुमार सिंह निवासी दुर्गापुरी कॉलोनी सनतीनपुरवा, तीसवा जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश की नियुक्ति सन 2020 में हुई। प्रबंधन तंत्र को विद्यालय की आर्थिक स्थिति वर्ष 24 में कुछ दयनीय महसूस हुई तो विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर जांच कराई। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में अंबुज कुमार सिंह को भारी आर्थिक अनियमित का आरोपी पाया। अंबुज कुमार सिंह कार्यालय सहायक पद से पदोन्नत होकर कार्यालय प्रमुख हो गए तथा विद्यालय के संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इन्हीं का नियंत्रण था। जमानत पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने उनकी जमानत को निरस्त कर दिया।
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