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Sant Kabir Nagar News: मेंहदावल नगर पंचायत अध्यक्ष की बढ़ी मुश्किल
Sun, 14 Jan 2024 12:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 14 Jan 2024 12:08 PM IST
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हाईकोर्ट ने छह माह के अंदर उम्र संबंधी विवाद के निस्तारण के दिए निर्देश
नगर पंचायत की भाजपा प्रत्याशी अंजना पांडेय की याचिका पर हाईकोर्ट का आया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मेंहदावल। नगर पंचायत मेंहदावल की निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ उम्र को लेकर जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाली भाजपा प्रत्याशी रहीं अंजना पांडेय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए छह माह के अंदर मामले के निस्तारण का आदेश दिया है। आदेश सार्वजनिक होने के बाद मेंहदावल नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद पत्नी रमेश निषाद के नामांकन तथा उम्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रहीं अंजना पांडेय ने निर्वाचन के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने मेंहदावल नगर पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद की उम्र को लेकर चुनौती दी थी। मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मामले को लेकर याचीकर्ता अंजना पांडेय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय को छह माह के अंदर मामले के निस्तारण का आदेश पारित किया है। ऐसे में नगर पंचायत अध्यक्ष मेंहदावल लक्ष्मी निषाद के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।
भाजपा प्रत्याशी रहीं अजना पांडेय ने कहा कि तय सीमा में न्याय मिले इसके लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसका अनुपालन होना चाहिए। इधर, नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद ने कहा कि नामांकन के दौरान तमाम लोगों ने उम्र को लेकर जांच की मांग की थी। उस समय जांच में आरोप निराधार मिला था। इसके तहत नामांकन किया और जीत दर्ज की। विपक्षी के जरिए जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं। जांच में सब पता चल जाएगा।
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नगर पंचायत की भाजपा प्रत्याशी अंजना पांडेय की याचिका पर हाईकोर्ट का आया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मेंहदावल। नगर पंचायत मेंहदावल की निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ उम्र को लेकर जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाली भाजपा प्रत्याशी रहीं अंजना पांडेय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए छह माह के अंदर मामले के निस्तारण का आदेश दिया है। आदेश सार्वजनिक होने के बाद मेंहदावल नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद पत्नी रमेश निषाद के नामांकन तथा उम्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रहीं अंजना पांडेय ने निर्वाचन के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने मेंहदावल नगर पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद की उम्र को लेकर चुनौती दी थी। मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मामले को लेकर याचीकर्ता अंजना पांडेय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय को छह माह के अंदर मामले के निस्तारण का आदेश पारित किया है। ऐसे में नगर पंचायत अध्यक्ष मेंहदावल लक्ष्मी निषाद के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।
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भाजपा प्रत्याशी रहीं अजना पांडेय ने कहा कि तय सीमा में न्याय मिले इसके लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसका अनुपालन होना चाहिए। इधर, नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद ने कहा कि नामांकन के दौरान तमाम लोगों ने उम्र को लेकर जांच की मांग की थी। उस समय जांच में आरोप निराधार मिला था। इसके तहत नामांकन किया और जीत दर्ज की। विपक्षी के जरिए जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं। जांच में सब पता चल जाएगा।
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