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Sant Kabir Nagar News: एमवी एक्ट का आरोपी कारावास व अर्थदंड से दंडित
Mon, 12 Feb 2024 11:05 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 12 Feb 2024 11:05 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा के तहत एमवी एक्ट के आरोपी को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने के मामले में एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत अभियोग के मामले में आरोपी गौरीशंकर पुत्र तेज सोनार निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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संतकबीरनगर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा के तहत एमवी एक्ट के आरोपी को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने के मामले में एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत अभियोग के मामले में आरोपी गौरीशंकर पुत्र तेज सोनार निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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