फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Map will have to be passed even to build a house in the village

Sant Kabir Nagar News: गांव में मकान बनाने के लिए भी पास कराना होगा नक्शा

Wed, 14 Aug 2024 11:34 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 11:34 PM IST
विज्ञापन
Map will have to be passed even to build a house in the village
- पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद जिले में लागू हुई व्यवस्था
विज्ञापन

- ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा


- 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भवन पर शुल्क नहीं लगेगा

- 25 से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लिया जाएगा


संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। यदि आप गांव में मकान, दुकान या अन्य व्यावसायिक भवन का निर्माण कराना चाहते है तो यह आपके लिए खबर बेहद जरूरी है। दरअसल, अब गांव में भी 300 वर्ग मीटर यानी 3230 वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए निर्माण संबंध विस्तृत ब्योरे के साथ आवेदन करना होगा। जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

नगर पालिका और नंगर पंचायतों की तरह अब ग्रामीण इलाकों में भी बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण नहीं कराया जा सकेगा। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद जिले में गांवों में भी मकान बनवाने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था में लोगों का खर्च तो बढ़ेगा लेकिन साथ ही कई तरह के फायदे भी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास न होने के कारण जरूरतमंदों को बैंकों से लोन नहीं मिल पाता था लेकिन नक्शा पास होने के बाद लोन लेने में आसानी होगी। जो लोग 3230 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल में भी निर्माण करा रहे हैं वे भी आवेदन कर नक्शा पास कराकर लोन हासिल कर सकेंगे।
विज्ञापन


ग्रामीण क्षेत्र में अनियमित निर्माण पर भी अंकुश लगेगा। नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रही प्लाटिंग पर भी अंकुश लगेगा। जिला पंचायत का पूरा जोर अनियमित रूप से होने वाले व्यावसायिक निर्माण को नियंत्रित करने पर है। ग्रामीण क्षेत्र में प्लॉटिंग या ग्रुप हाउसिंग के लिए जिला पंचायत से ले आउट पास कराना होगा। ले आउट पास होने के बाद ही प्लाटिंग की जा सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन




प्रति वर्ग मीटर शुल्क 25 और 50 रुपये

जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक आवासीय भवन का नक्शा पास कराने के लिए प्रति वर्ग मीटर कवर एरिया पर 25 रुपये जबकि व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। व्यावसायिक श्रेणी के भवन में खासतौर पर आवास के लिए भूमि की प्लाॅटिंग, हाॅस्पिटल का निर्माण, गोदाम,न मॉल, पार्क, उद्यान, फार्म हाउस, दुकान, रेस्टोरेंट का निर्माण, कोचिंग सेंटर, निजी स्कूल आदि का निर्माण शामिल है।




आवेदन में देनी होंगी ये जानकारियांजिला पंचायत के नए नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, दुकान, प्लॉट के नक्शे तैयार कराते समय ये भी बताना होगा कि किचन, बाथरूम, कमरे, गोदाम, आंगन, बरामदे की लंबाई-चौड़ाई कितनी है। किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना होगा और उसे विभिन्न प्रपत्रों के साथ जिला पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अलावा व्यावसायिक निर्माण के समय अग्निशमन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पार्किंग, जनरेटर स्थल, एसी आदि लगाने के संबंध में भी पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।



जनपद में अब तक नगर पालिका और निकाय क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए ही नक्शे की जरूरत पड़ती थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य कर दिया गया है। 3230 वर्ग फुट तक के मकान, दुकान या व्यावसायिक भवन पर शुल्क नहीं लगेगा। इससे अधिक के क्षेत्रफल में निर्माण के लिए तय शुल्क जमाकर नक्शा पास कराना होगा।
- राज कुमार शुक्ल, जिला पंचायत कार्याधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed