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हत्या मामले में सास-ससुर और जेठानी को आजीवन कारावास

Tue, 19 Jan 2021 10:11 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jan 2021 10:11 PM IST
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lifetime inprisonment of three people
हत्या मामले में सास-ससुर और जेठानी को आजीवन कारावास
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- संपत्ति बंटवारे के विवाद में 2012 में हुई थी महिला की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। आठ साल पूर्व बखिरा क्षेत्र के रमवापुर में महिला की हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने आरोपी सास-ससुर और जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।

गोरखपुर जनपद के सहजनवां क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी राजेश कुमार राव ने तीन अप्रैल 2012 को बखिरा पुलिस को तहरीर दिया। जिसमें कहा कि उसकी 30 वर्षीय बहन रीता देवी के पति की मृत्यु हो गई थी। बहन के दो बच्चे थे। संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर ससुर राम सवारथ, सास मिठाई देवी, जेठानी प्रमिला ने मिलकर दो अप्रैल 2012 को गले में रस्सी फंसाकर बहन रीता की हत्या कर दिया। मामले में बखिरा पुलिस ने तीनों आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचक की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजक हेमंत मिश्र ने बताया कि इस मामले में कुल दस लोगों की गवाही कराई गई। विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने बखिरा क्षेत्र के रमवापुर निवासी सुसर राम सवारथ, सास मिठाई देवी और जेठानी प्रमिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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