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Sant Kabir Nagar News: चाचा की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Mon, 04 Nov 2024 10:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 04 Nov 2024 10:27 PM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murdering uncle
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने चाचा की चाकू मारकर हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में भी दो वर्ष की कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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थाना बेलहर कला अंतर्गत ग्राम बेलहर खुर्द निवासी ताजरा खातून ने 19 नवंबर 2022 को तहरीर दिया कि उसके पति गरीबुल्लाह व भतीजा इश्तियाक अहमद दोनों को आवास मिला था। दोनों आवास बनवा रहे थे। पति गरीबुल्लाह और भतीजा इश्तियाक अहमद में आपस में कहासुनी हो गई। इतने में इश्तियाक ने घर में से चाकू लाकर उसके पति गरीबुल्लाह को मार दिया और फरार हो गया। इस दौरान चाचा गरीबुल्लाह की मौत हो गई। थाना बेलहर कला में हत्या का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी इश्तियाक को गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया और मामले में विवेचना के बाद हत्या और आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर बेलहर कला क्षेत्र के ग्राम बेलहर खुर्द निवासी इश्तियाक को आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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