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Sant Kabir Nagar News: दो बेटियों की निर्मम हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा

Sat, 16 Nov 2024 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 16 Nov 2024 11:26 PM IST
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Life imprisonment to the father who brutally murdered two daughters
- 24 मई 2020 की घटना, ईंट से कूच कर की हत्या
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- एडीजे कोर्ट ने दिया आदेश

- बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया


संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने ईंट से कूच कर अपनी दो मासूम बच्चियों की निर्मम हत्या करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।
थाना बेलहर कला में वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सदरुल आलमीन ने लिखित तहरीर दिया कि 24 मई 2020 को सूचना मिली कि ग्राम बनेथू थाना बेलहर कला में जैनुल आब्दीन पुत्र मसूद अहमद ने अपनी पुत्रियों मोहशिबा खातून (5) और अल्शिबा खातून (2) की ईंट से कूच कर हत्या कर दी है। ग्राम बनेथू पहुंचा तो गांव में भीड़ इकट्ठा थी।
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पूछने पर कुछ लोगों ने बताया कि जैनुल आब्दीन का उसकी पत्नी से डेढ़ साल पहले तलाक हो गया था और उसकी दो बच्चियां हैं। उसके घर से चीखने-चिल्लाने और अपशब्द कहने की आवाज आती थी। उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और वह भी दूसरी शादी करना चाहता था। शायद इसलिए उसने दोनों बच्चियों की हत्या कर दी है। घटना शाम सात बजे की है। दोनों बच्चियों का शव निर्माणाधीन कमरे के दरवाजे पर पड़ा था, दोनों के सिर में चोट लगी थी। आरोपी को उसके घर के बगल से गिरफ्तार किया गया।
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25 मई 2020 को थाना बेलहर कला में केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोपी जैनुल आब्दीन को दोनों बच्चियों की हत्या किए जाने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। कोर्ट में दौरान विचारण गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने आरोपी द्वारा बरामद कराए गए ईंट, उसके शर्ट पर खून पाए जाने और बच्चियों की मृत्यु ईंट के हमले से ही होना पाए जाने और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पाए जाने पर पिता जैनुल आब्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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