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Sant Kabir Nagar News: बीमा कंपनी को सामान की क्षतिपूर्ति के 5.83 लाख अदा करने का आदेश

Fri, 10 May 2024 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 10 May 2024 12:17 AM IST
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Insurance company ordered to pay Rs 5.83 lakh as compensation for goods
- जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई जनरल के खिलाफ सुनाया फैसला
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- दुकान व गोदाम का बीमा कराने पर भी नहीं किया भुगतान

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने दुकान व गोदाम का बीमा कराने के बाद हुए नुकसान की भरपाई न करने पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। नुकसान की रकम पांच लाख 83 हजार 728 रुपये है। इसके अलावा 30 हजार रुपये अतिरिक्त 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों में अदा करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद के औद्योगिक क्षेत्र के निवासी शेखू खान पुत्र बेलाल अहमद ने न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि वह प्लाई, माइका व फर्नीचर का कारोबार करते हैं। उन्होंने अपने दुकान व गोदाम का 32 लाख छह हजार रुपये का बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया है। जिसके प्रीमियम का भुगतान भी करते हैं।
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17 मार्च 2023 को उनके फर्म के ड्राइवर अरुण कुमार दुबे से गोरखपुर माल भेजने के लिए गाड़ी गोदाम में लगा रहे थे, उसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर माइका के बंडलों के ऊपर चढ़ गया, जिससे छह लाख पांच हजार रुपये की माइका टूट गई। मामले में मुकामी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुआ। सर्वेयर ने क्षतिग्रस्त सामानों के मूल्य का आकलन कर पांच लाख 83 हजार 728 रुपये स्वीकृत होने की बात कही। बावजूद इसके काफी भागदौड़ करने के बाद भी दावे का भुगतान नहीं किया गया।
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न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए पांच लाख 83 हजार 728 रुपये घटना के दिन से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वाद व्यय व क्षतिपूर्ति के रुप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

न्यायालय पर भरोसा था। कोर्ट ने उनके पक्ष को सुनकर न्याय दिया है। सत्य की जीत हुई है। इस फैसले से व्यापारियों को भविष्य में काफी राहत मिलेगा।

- शेखू खान, कारोबारी
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