{"_id":"67952942481de5a18608cf6c","slug":"insult-of-religious-symbols-and-images-case-filed-khalilabad-news-c-209-1-kld1004-127625-2025-01-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: धार्मिक प्रतीकों और चित्र का अपमान, मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: धार्मिक प्रतीकों और चित्र का अपमान, मुकदमा दर्ज
Sat, 25 Jan 2025 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 25 Jan 2025 11:41 PM IST
विज्ञापन
लोहरैया। धनघटा थानाक्षेत्र में एक युवक ने हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के चित्र और धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया है। उसने इसकी वीडियो बनाई तथा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी भाजयुमो नेताओं ने मुकामी पुलिस को दी। इस मामले में आरोपी युवक पर धार्मिक प्रतीकों के अपमान और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के राजकुमार राय, अभिषेक पाल, अभय राय, आदर्श अग्रहरि व राजन पांडेय ने धनघटा थाने के थानाध्यक्ष को एक शिकायती पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हनुमान गढ़ी के महंथ राजूदास की फोटो और धार्मिक प्रतीकों का थानाक्षेत्र के अशरफपुर निवासी राजन उर्फ ब्रिजेश यादव पुत्र रामगनेश ने अपमान किया है। साथ ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उसमें वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि हम समाजवादी हैं, समाजवादियों पर टिप्पणी करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अपनी भाषा में जवाब देंगे। थानाध्यक्ष रामकृष्ण मिश्र ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 अर्थात किसी धार्मिक प्रतीक का अपमान, धारा 352 अर्थात जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करने तथा उकसाने व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सोशल मीडिया पर संदेश भेजने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।ह
विज्ञापन
भारतीय जनता युवा मोर्चा के राजकुमार राय, अभिषेक पाल, अभय राय, आदर्श अग्रहरि व राजन पांडेय ने धनघटा थाने के थानाध्यक्ष को एक शिकायती पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हनुमान गढ़ी के महंथ राजूदास की फोटो और धार्मिक प्रतीकों का थानाक्षेत्र के अशरफपुर निवासी राजन उर्फ ब्रिजेश यादव पुत्र रामगनेश ने अपमान किया है। साथ ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उसमें वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि हम समाजवादी हैं, समाजवादियों पर टिप्पणी करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अपनी भाषा में जवाब देंगे। थानाध्यक्ष रामकृष्ण मिश्र ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 अर्थात किसी धार्मिक प्रतीक का अपमान, धारा 352 अर्थात जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करने तथा उकसाने व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सोशल मीडिया पर संदेश भेजने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।ह
विज्ञापन