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Sant Kabir Nagar News: ग्राम सभा की बैठक 30 तक कराने के निर्देश
Sat, 06 Jun 2026 12:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 06 Jun 2026 12:52 AM IST
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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की अंतिम स्थायी पात्रता सूची बनाए जाने के संबंध में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीएम ने 30 जून तक ग्राम सभा की खुली बैठक ग्राम पंचायत में आयोजित करने के लिए रोस्टर जारी करने के लिए परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया।
डीएम ने निवर्तमान ग्राम प्रधान/प्रशासक को ग्राम सभा की विशेष खुली बैठक आयोजित करने के लिए अधिकृत किया और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त कार्रवाई जिसमें स्थलीय सत्यापन, ग्रामसभा की बैठक, पोर्टल पर फीडिंग अपनी देखरेख में विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि में सम्पन्न कराएं। किसी अपात्र का चयन न होने पाए, समस्त अभिलेख संरक्षित रखा जाए।
खंड विकास अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2026-27 के तहत पात्र लाभार्थियों का यथाशीघ्र चयन कर जनपद को प्राप्त लक्ष्य की स्वीकृति करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि 18 से 50 वर्ष की निराश्रित / विधवा महिला, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग तथा दैवीय आपदा से बेघर परिवार जिनके पास पक्का मकान / कमरा न हो, सर्वथा पात्र हो, विकास खंड स्तर पर अपना आवेदन जाबकार्ड, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, दैवीय आपदा पीड़ित प्रमाणपत्र आदि के साथ कर सकते हैं।
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इस अवसर पर सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख पौली राममिलन यादव, परियोजना निदेशक विजयंत कुमार सिंह, प्रभारी डीपीआरओ संजीव राय, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत राजेश कुमार सहित खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
डीएम ने निवर्तमान ग्राम प्रधान/प्रशासक को ग्राम सभा की विशेष खुली बैठक आयोजित करने के लिए अधिकृत किया और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त कार्रवाई जिसमें स्थलीय सत्यापन, ग्रामसभा की बैठक, पोर्टल पर फीडिंग अपनी देखरेख में विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि में सम्पन्न कराएं। किसी अपात्र का चयन न होने पाए, समस्त अभिलेख संरक्षित रखा जाए।
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खंड विकास अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2026-27 के तहत पात्र लाभार्थियों का यथाशीघ्र चयन कर जनपद को प्राप्त लक्ष्य की स्वीकृति करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि 18 से 50 वर्ष की निराश्रित / विधवा महिला, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग तथा दैवीय आपदा से बेघर परिवार जिनके पास पक्का मकान / कमरा न हो, सर्वथा पात्र हो, विकास खंड स्तर पर अपना आवेदन जाबकार्ड, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, दैवीय आपदा पीड़ित प्रमाणपत्र आदि के साथ कर सकते हैं।
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इस अवसर पर सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख पौली राममिलन यादव, परियोजना निदेशक विजयंत कुमार सिंह, प्रभारी डीपीआरओ संजीव राय, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत राजेश कुमार सहित खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।