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Sant Kabir Nagar News: खाद की ओवररेटिंग पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश
Tue, 23 Dec 2025 01:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 23 Dec 2025 01:49 AM IST
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ओवररेटिंग की सूचना पर खाद ले जा रहे किसान से जानकारी लेते जिला कृषि अधिकारी -स्रोत कृषि विभ
संतकबीरनगर। खाद की दुकान के निरीक्षण ओवररेटिंग का मामला पकड़ा गया। दुुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। सोमवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव ने बघौली क्षेत्र के पांडेय खाद भंडार धनखिरिया कांटा दूबे के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। ओवररेटिंग की शिकायत मिली। पुष्टि होने पर डीएम आलोक कुमार के निर्देश पर दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बखिरा पुलिस को तहरीर दी गई।
जिला कृषि अधिकारी डॉ सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्टॉक व वितरण रजिस्टर भरा हुआ पाया गया। मौके पर दीपक साहनी पुत्र कमलेश साहनी महला, सुरेश चंद्र तिवारी पुत्र तारा पति जसवल भरवलिया ने एक बोरी यूरिया और एक बोरी हरियाली प्लस खरीदा था। पूछने पर उन्होंने बताया गया कि यूरिया एवं हरियाली प्लस के साथ कुल मूल्य 450 रुपये लिए गए एवं यूरिया के साथ हरियाली प्लस जबरन दिया गया। अधिक मूल्य पर जबरन टैगिंग के साथ यूरिया की बिक्री पाई गई।
दुकानदार कैश मेमो रसीद भी नहीं दे रहा था। दुकानदार को नोटिस भी जारी किया गया। डीएम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3/7 के तहत विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके अनुपालन में पांडेय खाद भंडार धनखिरिया कांटा दूबे के प्रोपराइटर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी बखिरा को तहरीर दी गई है। निरीक्षण के दौरान अजयदीप, विजय प्रकाश पांडेय, सुभाष यादव, लल्लू लाल आदि मौजूद रहे।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्टॉक व वितरण रजिस्टर भरा हुआ पाया गया। मौके पर दीपक साहनी पुत्र कमलेश साहनी महला, सुरेश चंद्र तिवारी पुत्र तारा पति जसवल भरवलिया ने एक बोरी यूरिया और एक बोरी हरियाली प्लस खरीदा था। पूछने पर उन्होंने बताया गया कि यूरिया एवं हरियाली प्लस के साथ कुल मूल्य 450 रुपये लिए गए एवं यूरिया के साथ हरियाली प्लस जबरन दिया गया। अधिक मूल्य पर जबरन टैगिंग के साथ यूरिया की बिक्री पाई गई।
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दुकानदार कैश मेमो रसीद भी नहीं दे रहा था। दुकानदार को नोटिस भी जारी किया गया। डीएम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3/7 के तहत विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके अनुपालन में पांडेय खाद भंडार धनखिरिया कांटा दूबे के प्रोपराइटर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी बखिरा को तहरीर दी गई है। निरीक्षण के दौरान अजयदीप, विजय प्रकाश पांडेय, सुभाष यादव, लल्लू लाल आदि मौजूद रहे।
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