{"_id":"65fb25a3bef50953e10ce1ca","slug":"hdfc-bank-ordered-to-pay-rs-2091-lakh-with-interest-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-111649-2024-03-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: एचडीएफसी बैंक को 20.91 लाख ब्याज के साथ अदा करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: एचडीएफसी बैंक को 20.91 लाख ब्याज के साथ अदा करने का आदेश
Wed, 20 Mar 2024 11:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 20 Mar 2024 11:36 PM IST
विज्ञापन
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
- क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाना होगा 1.10 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बुधवार को एचडीएफसी बैंक की ओर से जमा कराए गए धन को त्रुटिपूर्ण योजना में लगाने व शिकायत के बावजूद दुरुस्त न करने के मामले का संज्ञान लिया है। जमा धनराशि 20 लाख 91680 रुपये को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बैंक को दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख दस हजार रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अशोका हॉस्पिटल के संचालक डाॅ. अशोक कुमार व उनकी पत्नी उषा देवी ने उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक से अक्तूबर 2020 में एचडीएफसी लाइफ संचय योजना के अंतर्गत 12 वर्ष के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये जमा करने की पाॅलिसी ली थी। दोनों लोगों के जमा धनराशि का भुगतान 15वें वर्ष में मिलना था। बांड में पाॅलिसी टर्म 53 वर्ष दर्शाया गया।
शिकायत के बावजूद उसे दुरुस्त नहीं किया गया। अशोक कुमार व उनकी पत्नी ने 2020 व 2021 में ही कुल 20 लाख 91 हजार 680 रुपये जमा कर दिए थे। थक-हार कर न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बैंक की ओर से 15 साल के लिए जमा धन को 53 वर्ष किया जाना सेवा में घोर कमी माना है। फैसला सुनाते हुए जमा धनराशि 20 लाख 91 हजार 680 को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बैंक को दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख दस हजार रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
- क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाना होगा 1.10 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बुधवार को एचडीएफसी बैंक की ओर से जमा कराए गए धन को त्रुटिपूर्ण योजना में लगाने व शिकायत के बावजूद दुरुस्त न करने के मामले का संज्ञान लिया है। जमा धनराशि 20 लाख 91680 रुपये को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बैंक को दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख दस हजार रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अशोका हॉस्पिटल के संचालक डाॅ. अशोक कुमार व उनकी पत्नी उषा देवी ने उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक से अक्तूबर 2020 में एचडीएफसी लाइफ संचय योजना के अंतर्गत 12 वर्ष के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये जमा करने की पाॅलिसी ली थी। दोनों लोगों के जमा धनराशि का भुगतान 15वें वर्ष में मिलना था। बांड में पाॅलिसी टर्म 53 वर्ष दर्शाया गया।
विज्ञापन
शिकायत के बावजूद उसे दुरुस्त नहीं किया गया। अशोक कुमार व उनकी पत्नी ने 2020 व 2021 में ही कुल 20 लाख 91 हजार 680 रुपये जमा कर दिए थे। थक-हार कर न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बैंक की ओर से 15 साल के लिए जमा धन को 53 वर्ष किया जाना सेवा में घोर कमी माना है। फैसला सुनाते हुए जमा धनराशि 20 लाख 91 हजार 680 को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बैंक को दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख दस हजार रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा।
विज्ञापन