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ग्राम न्यायालय की स्थापना से गरीबों को मिलेगा न्याय : जिला जज
Fri, 19 Jan 2024 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 19 Jan 2024 12:18 AM IST
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मेंहदावल तहसील में ग्राम न्यायालय का उद्घाटन हुआ
फोटो है
संवाद न्यूज एजेंसी
मेंहदावल। तहसील परिसर मेंहदावल में ग्राम न्यायालय का उद्घाटन बृहस्पतिवार को जिला जज अनिल कुमार वर्मा प्रथम और नियुक्त जज प्रभात दूबे ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की जनता को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होगा।
जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि न्याय को लोगों के घर तक पहुंचाने की मंशा से ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना की गई है। त्वरित व सुलभ न्याय के लिए यदि जरूरत समझी जाएगी तो मोबाइल कोर्ट के माध्यम से संबंधित गांव विशेष में मौके पर सुनवाई की जा सकेगी। किसी भी सूरत में छह माह की समय सीमा में वाद का निपटारा कर दिया जाएगा। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात दूबे ने कहा कि कोर्ट में दो साल तक की सजा वाले मुकदमे, बिजली चोरी, 125-सीआरपीसी, बाइक चालान, 25000 की धनराशि तक के सिविल केस आदि की सुनवाई की जाएगी। उद्घाटन के बाद जिला जज ने तहसील के विभिन्न विभागों का भी निरीक्षण किया। इससे पूर्व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिला जज व ग्राम न्यायालय के जज का फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया।
इस मौके पर महामंत्री हरगोविंद राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अकबर अली, कनिष्ठ उपाध्यक्ष इरशात अली, कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वितीय राम मूरत यादव, संयुक्त मंत्री प्रथम जनार्दन प्रसाद पांडेय, संयुक्त मंत्री द्वितीय राम शब्द यादव, संयुक्त मंत्री राधेश्याम निषाद, कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश दूबे, एसओ विजय कुमार दूबे समेत अन्य मौजूद रहे।
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मेंहदावल। तहसील परिसर मेंहदावल में ग्राम न्यायालय का उद्घाटन बृहस्पतिवार को जिला जज अनिल कुमार वर्मा प्रथम और नियुक्त जज प्रभात दूबे ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की जनता को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होगा।
जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि न्याय को लोगों के घर तक पहुंचाने की मंशा से ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना की गई है। त्वरित व सुलभ न्याय के लिए यदि जरूरत समझी जाएगी तो मोबाइल कोर्ट के माध्यम से संबंधित गांव विशेष में मौके पर सुनवाई की जा सकेगी। किसी भी सूरत में छह माह की समय सीमा में वाद का निपटारा कर दिया जाएगा। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात दूबे ने कहा कि कोर्ट में दो साल तक की सजा वाले मुकदमे, बिजली चोरी, 125-सीआरपीसी, बाइक चालान, 25000 की धनराशि तक के सिविल केस आदि की सुनवाई की जाएगी। उद्घाटन के बाद जिला जज ने तहसील के विभिन्न विभागों का भी निरीक्षण किया। इससे पूर्व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिला जज व ग्राम न्यायालय के जज का फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया।
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इस मौके पर महामंत्री हरगोविंद राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अकबर अली, कनिष्ठ उपाध्यक्ष इरशात अली, कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वितीय राम मूरत यादव, संयुक्त मंत्री प्रथम जनार्दन प्रसाद पांडेय, संयुक्त मंत्री द्वितीय राम शब्द यादव, संयुक्त मंत्री राधेश्याम निषाद, कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश दूबे, एसओ विजय कुमार दूबे समेत अन्य मौजूद रहे।
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