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Sant Kabir Nagar News: बोलेरो लेकर हड़प लिए दो लाख रुपये, गोरखपुर के व्यक्ति पर केस
Wed, 14 Feb 2024 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 14 Feb 2024 12:03 AM IST
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- 60 हजार रुपये देकर करार के अनुरूप नहीं किया काम
- विक्रेता को बिना जानकारी के ही खरीदने वाले ने दूसरे को बेच दी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। महुली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की बोलेरो गोरखपुर निवासी एक शख्स ने खरीदा था। विक्रेता को 60 हजार रुपये देकर बाकी के दो लाख रुपये नहीं दिए। करार में तय समय सीमा पूरा होने के बाद रुपये न देकर बोलेरो दूसरे को बेच दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गोरखपुर निवासी व्यक्ति पर धोखाधड़ी व अन्य मामले में केस दर्ज किया है।
एसओ महुली सतीश कुमार सिंह ने बताया कि पूनम देवी पत्नी रमेश कुमार पासवान निवासी ग्राम अघौरा ने शिकायत पत्र में बताया कि बोलेरो के पंजीकृत स्वामी पति रमेश कुमार पासवान हैं। उन्होंने पति के नाम की बोलेरो दो लाख साठ हजार रुपये में महेन्द्र यादव पुत्र भोला यादव ग्राम विशुनपुर (गंगाडीहा) थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर के हाथ विक्रय कर दिया था। जिसमें से उनको केवल साठ हजार रुपये प्राप्त हुए थे। शेष बकाया दो लाख रुपये बकाया महेंद्र ने चार माह में किस्त जमा कर देने का करार तय किया था।
तय हुआ कि यदि क्रेता ने बकाया धनराशि चार माह में जमा नहीं किया तो विक्रेता बोलेरो फिर से अपने वापस लेने का अधिकार होगा। इसके बाद बोलेरो से कोई हादसा होता है तो सारी जिम्मेदारी क्रेता महेंद्र यादव की होगी। विक्रय पत्र सोच-समक्ष कर समक्ष गवाह लिखा गया था।
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कई वर्ष बीत जाने के बाद महेन्द्र यादव ने न ही गाड़ी की किस्त दी और न ही वापस किया। पीड़ित का आरोप है कि महेंद्र यादव ने जालसाजी कर बोलेरो कहीं पर गायब कर दिया है। इसी बीच जानकारी मिली कि महेंद्र ने बोलेरो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ विक्रय कर दिया है। पुलिस इस मामले में आरोपी महेंद्र यादव के विरूद्ध केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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- विक्रेता को बिना जानकारी के ही खरीदने वाले ने दूसरे को बेच दी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। महुली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की बोलेरो गोरखपुर निवासी एक शख्स ने खरीदा था। विक्रेता को 60 हजार रुपये देकर बाकी के दो लाख रुपये नहीं दिए। करार में तय समय सीमा पूरा होने के बाद रुपये न देकर बोलेरो दूसरे को बेच दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गोरखपुर निवासी व्यक्ति पर धोखाधड़ी व अन्य मामले में केस दर्ज किया है।
एसओ महुली सतीश कुमार सिंह ने बताया कि पूनम देवी पत्नी रमेश कुमार पासवान निवासी ग्राम अघौरा ने शिकायत पत्र में बताया कि बोलेरो के पंजीकृत स्वामी पति रमेश कुमार पासवान हैं। उन्होंने पति के नाम की बोलेरो दो लाख साठ हजार रुपये में महेन्द्र यादव पुत्र भोला यादव ग्राम विशुनपुर (गंगाडीहा) थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर के हाथ विक्रय कर दिया था। जिसमें से उनको केवल साठ हजार रुपये प्राप्त हुए थे। शेष बकाया दो लाख रुपये बकाया महेंद्र ने चार माह में किस्त जमा कर देने का करार तय किया था।
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तय हुआ कि यदि क्रेता ने बकाया धनराशि चार माह में जमा नहीं किया तो विक्रेता बोलेरो फिर से अपने वापस लेने का अधिकार होगा। इसके बाद बोलेरो से कोई हादसा होता है तो सारी जिम्मेदारी क्रेता महेंद्र यादव की होगी। विक्रय पत्र सोच-समक्ष कर समक्ष गवाह लिखा गया था।
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कई वर्ष बीत जाने के बाद महेन्द्र यादव ने न ही गाड़ी की किस्त दी और न ही वापस किया। पीड़ित का आरोप है कि महेंद्र यादव ने जालसाजी कर बोलेरो कहीं पर गायब कर दिया है। इसी बीच जानकारी मिली कि महेंद्र ने बोलेरो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ विक्रय कर दिया है। पुलिस इस मामले में आरोपी महेंद्र यादव के विरूद्ध केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।