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Sant Kabir Nagar News: गारंटी देना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Mon, 30 Jun 2025 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 30 Jun 2025 11:27 PM IST
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संतकबीरनगर। तलघर में पानी न आने की गारंटी देकर वाटरप्रूफिंग कराने का सौदा ठेकेदार को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मरम्मत व्यय में खर्च रुपये दो लाख 76 हजार रुपये 10 फीसदी ब्याज के साथ रुपये 60 हजार क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के विधियानी गांव निवासी धीरज राय ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने विधियानी में वर्ष 2018 में काफी मजबूती के साथ बेसमेंट/तलघर का निर्माण कराया। बावजूद इसके बरसात में नीचे से पानी भर जाता था। वर्ष 2020 में बेसमेंट में चारों तरफ टाइल्स व पत्थर लगवा दिए। इसके बावजूद बेसमेंट में पानी भर जाता था।
उसी वर्ष गोरखपुर के रुस्तमपुर में स्थित केके इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नवनीत मिश्रा पुनर्निर्माण कराकर 10 वर्ष तक पानी न आने की गारंटी दिए। दिनांक 11 जून 2022 को पुनर्निर्माण में रुपये दो लाख 76 हजार नौ सौ व्यय हुआ। अगले वर्ष पुनः बेसमेंट में जलभराव हो गया। निर्माणकर्ता से शिकायत करने पर उसे फिर दुरुस्त कराया गया, परंतु फिर पानी भर गया। पुनः शिकायत करने पर उन्होंने कोई ध्यान नही दिया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
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न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व बहस को सुनने के उपरांत फैसला सुनाते हुए मरम्मत खर्च रुपये रुपये दो लाख 76 हजार नौ सौ निर्माण तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक 10 फीसदी ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 60 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है।
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कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के विधियानी गांव निवासी धीरज राय ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने विधियानी में वर्ष 2018 में काफी मजबूती के साथ बेसमेंट/तलघर का निर्माण कराया। बावजूद इसके बरसात में नीचे से पानी भर जाता था। वर्ष 2020 में बेसमेंट में चारों तरफ टाइल्स व पत्थर लगवा दिए। इसके बावजूद बेसमेंट में पानी भर जाता था।
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उसी वर्ष गोरखपुर के रुस्तमपुर में स्थित केके इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नवनीत मिश्रा पुनर्निर्माण कराकर 10 वर्ष तक पानी न आने की गारंटी दिए। दिनांक 11 जून 2022 को पुनर्निर्माण में रुपये दो लाख 76 हजार नौ सौ व्यय हुआ। अगले वर्ष पुनः बेसमेंट में जलभराव हो गया। निर्माणकर्ता से शिकायत करने पर उसे फिर दुरुस्त कराया गया, परंतु फिर पानी भर गया। पुनः शिकायत करने पर उन्होंने कोई ध्यान नही दिया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
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न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व बहस को सुनने के उपरांत फैसला सुनाते हुए मरम्मत खर्च रुपये रुपये दो लाख 76 हजार नौ सौ निर्माण तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक 10 फीसदी ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 60 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है।