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Sant Kabir Nagar News: गांजा तस्करी करने वाले गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाईं

Mon, 24 Aug 2026 11:15 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:15 PM IST
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Gangster Act action against ganja smuggling gang
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। गांजा तस्करी के मामले में धनघटा पुलिस ने बिहार के गोपालगंज निवासी तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी संगठित गिरोह बनाकर गांजा तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त थे। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद धनघटा थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
धनघटा थाने के प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह ने 23 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए तहरीर दी। इसमें बताया गया कि भुट्टू अली निवासी अहरौली दुबौली टोला तकिया, थाना गोपालपुर गिरोह का मुखिया है। उसके साथ नूर मोहम्मद शाह और गुलाम जिलानी गिरोह के सदस्य हैं।
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पुलिस के अनुसार तीनों ने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया और अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं अन्य लाभ के लिए गांजा तस्करी जैसे अपराध किए। पुलिस का कहना है कि गिरोह के सदस्यों की गतिविधियां गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों की श्रेणी में आती हैं।
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प्रभारी निरीक्षक के अनुसार आरोपियों के आपराधिक इतिहास और आम शोहरत की जांच के बाद गैंग चार्ट तैयार कर उचित माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष भेजा गया था। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने 22 अगस्त 2026 को गैंग चार्ट को अनुमोदित कर दिया।

अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि गैंग चार्ट में दर्ज आरोपियों का आपराधिक इतिहास जांच में सही पाया गया। साथ ही पूर्व में दर्ज अभियोगों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं हुई थी।
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