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Sant Kabir Nagar News: छेड़खानी के आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास की सजा

Thu, 12 Sep 2024 10:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 12 Sep 2024 10:49 PM IST
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Four years of rigorous imprisonment to the accused of molestation
- सात हजार रुपये अर्थदंड और 50 हजार प्रतिकर दिए जाने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ करने और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने पर विनोद कुमार यादव को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल और सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी की बहन ने थाने में 26 दिसंबर 2016 को प्रार्थनापत्र दिया कि 25 दिसंबर को शाम सात बजे नौ वर्षीय छोटी बहन के साथ नित्य क्रिया करने खेत में गई थी। गांव का आरोपी उसके पीछे-पीछे आया। उसे रास्ता देने के लिए हट गई, तब तक आरोपी ने उसे बुरी नीयत से पकड़ कर पटक दिया। शोर मचाने पर माता-पिता आए और पुलिस को सूचना दी।
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प्रार्थनापत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़, एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद उपरोक्त धाराओं में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विनोद कुमार यादव को चार वर्ष सश्रम कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश किया। अदा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़िता को पचास हजार रुपये प्रतिकर भी दिए जाने का आदेश दिया।
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