फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Five years rigorous imprisonment to two brothers guilty of culpable homicide

Sant Kabir Nagar News: गैरइरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 22 Nov 2024 11:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 22 Nov 2024 11:43 PM IST
विज्ञापन
Five years rigorous imprisonment to two brothers guilty of culpable homicide
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने आपराधिक मानव वध करने वाले दो सगे भाइयों को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24000 रुपया अर्थदंड का आदेश दिया है। दंड अदा न करने पर दोषियों को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

थाना दुधारा के बरडाड निवासी राम सुघर यादव ने तहरीर में बताया कि 25 अक्तूबर 2012 को गांव के संजय, धर्मेंद्र, हुमेला जमीन संबंधित रंजिश में मेड़ के विवाद को लेकर लाठी, डंडा से मारपीट किए। जब शोर मचाया तो बचाने उनके बड़े भाई गुरुशरण व रामजी आए। आरोपी संजय व धर्मेंद्र और हुमेला, भाई गुरशरण व रामजी को भी लाठी डंडा से पीटने लगे। शोर गुहार पर खेतों में काम करने वाले लोग बचाव किए।
विज्ञापन


थाने पर एनसीआर दर्ज किया गया। पुलिस घायलों को सीएचसी सेमरियावां ले गई। रामजी की हालत गंभीर थी, उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी सगे भाइयों संजय यादव एवं धर्मेंद्र को गैरइरादतन हत्या का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 24000 अर्थदंड से दंडित किए। अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।


आरोपी की मां हमला देवी को धारा 323 में दोषसिद्ध करते हुए 25 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र पर छह माह के सदाचरण में शांति बनाए रखने का आदेश दिए।
वहीं संजय यादव ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसका परिवार धान की ढुलाई कर रहा था पुरानी रंजीश को लेकर खेत के मेड़ को काटने से मना करने पर गुरु शरण, राम सुघर, राम जी और राहुल भद्दी भद्दी गाली दिए और मारे-पीटे। मामले में आरोपी राहुल को सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दोषसिद्ध करते हुए 25-25 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र पर छह माह की परिशांति बनाए रखने का आदेश दिया।:
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed