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Sant Kabir Nagar News: विवादित पोस्टर मामले में डॉ. अयूब समेत पांच दोषमुक्त

Sat, 03 Dec 2022 02:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Sat, 03 Dec 2022 02:39 PM IST
सार

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैदा हुसैन ने बताया कि दुधारा थाने के तत्कालीन एसओ संतोष कुमार तिवारी सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान देखा किसी व्यक्ति ने पीस पार्टी की तरफ से सेमरियावां, लोहरौली, दुधारा आदि स्थानों पर पोस्टर चस्पा गया था। पोस्टर में उत्तेजनात्मक, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले एवं दो समुदाय के बीच वैमनस्यता एवं संघर्ष की स्थिति पैदा करने की आशंका वाले शब्द अंकित थे।

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Five acquitted including Dr Ayub in controversial poster case
पूर्व विधायक डॉ. मोहम्मद अयूब। - फोटो : KHALILABAD

विस्तार

सीजेएम महेंद्र कुमार सिंह ने विवादित पोस्टर के मामले के आरोपी पूर्व विधायक एवं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक के समर्थकों में खुशी छा गई।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैदा हुसैन ने बताया कि दुधारा थाने के तत्कालीन एसओ संतोष कुमार तिवारी सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान देखा किसी व्यक्ति ने पीस पार्टी की तरफ से सेमरियावां, लोहरौली, दुधारा आदि स्थानों पर पोस्टर चस्पा गया था। पोस्टर में उत्तेजनात्मक, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले एवं दो समुदाय के बीच वैमनस्यता एवं संघर्ष की स्थिति पैदा करने की आशंका वाले शब्द अंकित थे।
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एसओ संतोष तिवारी ने तथ्यों के आधार पर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। वादी मुकदमा एसओ संतोष कुमार तिवारी और गवाहों के बयान के बाद विवेचक ने पूर्व विधायक एवं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मोहम्म्द अयूब, राजू उर्फ एजाज, इसरार, मोइन अंसारी और मुस्तकीम के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई हुई।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने माना कि प्रस्तुत मुकदमे का आधार ही पोस्टर है। जिस पर यह अंकित है कि मुसलमानों को वोट और वादा भाजपा से दोस्ती और सौदा लिखा हो, लेकिन पत्रावली में संलग्न पोस्टर प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षियों से उस पोस्टर को साबित नहीं कराया गया। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक समेत पांचों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
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