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Sant Kabir Nagar News: सीजेएम के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

Tue, 14 Jul 2026 11:28 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 11:28 PM IST
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FIR registered on CJM's order.
संतकबीरनगर। बकरी के सब्जी चर लेने के विवाद में युवती के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। पुलिस कोर्ट के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्जकर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है।
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चांदीडीहा (सूंगापंखी) निवासी आंचल (18) पुत्री जगदीश शर्मा ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में जानकारी दी कि 22 दिसंबर 2025 को उसकी बकरी गांव निवासी रामललित की बोई गई सब्जी में चली गई थी। इससे नाराज होकर उसी दिन दोपहर करीब तीन बजे रामललित, राधिका उर्फ चंदा देवी, परी तथा एक अज्ञात युवती लाठी-डंडे लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।
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आरोप है कि विरोध करने पर सभी लोग उसके घर में घुस गए और हमला कर दिया। मारपीट में उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई। बाद में जांच में हाथ के पंजे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई।
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आरोप है कि घटना के बाद उसने कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत देकर मेडिकल और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उल्टे उसी घटना में उसके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी को उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश दिया है।
कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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