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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर गल्ला व्यापारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Wed, 21 Jan 2026 01:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 21 Jan 2026 01:15 AM IST
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FIR lodged against grain merchant on court order
धनघटा। क्षेत्र के प्रजापतीपुर निवासी गल्ला व्यापारी मनीष के विरुद्ध बैकुंठपुर गांव के किसान ने गेहूं का दाम 65 हजार रुपये नहीं देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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राकेश यादव पुत्र स्वर्गीय चुनमुन यादव का आरोप है कि गल्ला व्यवसायी मनीष पुत्र राजदेव से पहले से संपर्क था। 14 जून 2024 को उनको 2300 रुपये की दर से 21 क्विंटल 60 किलो गेहूं बेचा। उसकी कीमत 65680 रुपये हुई। व्यापारी मनीष ने स्टांप पेपर पर लिखकर एक महीने बाद भुगतान करने की बात कही। समय बीतने के बाद भी बकाया रकम नहीं दिया। किसान का आरोप है कि उनके घर जाकर जब गेहूं का दाम मांगा तो अपशब्द कहते हुए घर से भगा दिया। थाने पर प्रार्थना पत्र दिया लेकिन, पुलिस कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। थाना प्रभारी जयप्रकाश दुबे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर व्यापारी मनीष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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