{"_id":"66fd95ab354d7f5722090c84","slug":"fine-of-rs-1-lakh-46-thousand-imposed-on-illegal-mining-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-121661-2024-10-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: अवैध खनन पर एक लाख 46 हजार रुपये लगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: अवैध खनन पर एक लाख 46 हजार रुपये लगा जुर्माना
Thu, 03 Oct 2024 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 03 Oct 2024 12:19 AM IST
विज्ञापन
- खनन अधिकारी की रिपोर्ट पर डीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला
- एक माह में जुर्माना न देने पर वसूली का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। डीएम की कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में दो सगे भाइयों पर एक लाख 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में जुर्माना न देने पर वसूली का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
खनन अधिकारी रमेश महतो ने डीएम को दिए जांच रिपोर्ट में बताया कि 16 मई की रात बखिरा क्षेत्र के बौरब्यास में एक ट्रैक्टर लोडर के साथ पकड़ा गया था। अवैध खनन स्थल पर उपस्थित वाहन चालक, वाहन स्वामी व वहां पर उनके सहयोगियों द्वारा भीड इकट्ठा कर मौके से ट्रैक्टर सहित लोडर भगा ले जाने में सफल हो गए। रात का समय होने के कारण मौके से अवैध खनन स्थल का जांच नहीं हो पाई।
दोबारा 17 मई को दिन में अवैध खनन स्थल का जांच क्षेत्रीय लेखपाल अमर सिंह चौधरी की मौजूदगी में मौके पर जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि जमीन किसी और के नाम है, लेकिन खनन में पकड़े गए ट्रैक्टर के नंबर की जांच हुई तो वाहन स्वामी विष्णु सिंह व उनके भाई दारा सिंह पुत्र स्व फुलदेव सिंह निवासी ग्राम शिवबखरी तहसील खलीलाबाद के नाम पर थी। उसके बाद 27 मई को दोनाें भाइयों को नोटिस जारी किया गया। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया।
विज्ञापन
इसके बाद डीएम कोर्ट में खनन अधिकारी ने वाद दाखिल किया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विष्णु सिंह और दारा सिंह पर 1 लाख 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 दिन के अंदर रकम जमा न करने पर दोनों के विरूद्ध वसूली प्रमाणपत्र निर्गत करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
- एक माह में जुर्माना न देने पर वसूली का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। डीएम की कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में दो सगे भाइयों पर एक लाख 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में जुर्माना न देने पर वसूली का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
खनन अधिकारी रमेश महतो ने डीएम को दिए जांच रिपोर्ट में बताया कि 16 मई की रात बखिरा क्षेत्र के बौरब्यास में एक ट्रैक्टर लोडर के साथ पकड़ा गया था। अवैध खनन स्थल पर उपस्थित वाहन चालक, वाहन स्वामी व वहां पर उनके सहयोगियों द्वारा भीड इकट्ठा कर मौके से ट्रैक्टर सहित लोडर भगा ले जाने में सफल हो गए। रात का समय होने के कारण मौके से अवैध खनन स्थल का जांच नहीं हो पाई।
विज्ञापन
दोबारा 17 मई को दिन में अवैध खनन स्थल का जांच क्षेत्रीय लेखपाल अमर सिंह चौधरी की मौजूदगी में मौके पर जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि जमीन किसी और के नाम है, लेकिन खनन में पकड़े गए ट्रैक्टर के नंबर की जांच हुई तो वाहन स्वामी विष्णु सिंह व उनके भाई दारा सिंह पुत्र स्व फुलदेव सिंह निवासी ग्राम शिवबखरी तहसील खलीलाबाद के नाम पर थी। उसके बाद 27 मई को दोनाें भाइयों को नोटिस जारी किया गया। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया।
विज्ञापन
इसके बाद डीएम कोर्ट में खनन अधिकारी ने वाद दाखिल किया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विष्णु सिंह और दारा सिंह पर 1 लाख 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 दिन के अंदर रकम जमा न करने पर दोनों के विरूद्ध वसूली प्रमाणपत्र निर्गत करने के निर्देश दिए हैं।