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Sant Kabir Nagar News: 15 साल पुराने वाहन सड़क पर चलते मिले तो जुर्माना
Sat, 15 Jun 2024 04:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 15 Jun 2024 04:02 AM IST
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संतकबीरनगर। जिले में 15 साल की आयु पूरी कर चुके 17, 315 निजी कारों व बाइकों पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की टीमें अभियान चलाकर इन गाड़ियों की जांचकर विभागीय कार्रवाई करेगी। संभागीय परिवहन विभाग के आंकड़ों को माने तो जिले में 17, 315 कार व बाइक ऐसी हैं जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं। इन वाहनों का दोबारा पंजीयन वाहन स्वामियों ने नहीं कराया है।
संभागीय परिवहन विभाग से जुड़े जिम्मेदारों की मानें तो जिले में 12,200 दो पहिया और 5115 चार पहिया वाहन निर्धारित आयु मानक को पूरा कर चुके हैं। एआरटीओ ने ऐसे वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। एआरटीओ ऑफिस के जानकारों की मानें तो कार और बाइक की आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष के बाद कुछ लोग दोबारा पंजीकरण कराकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाण पत्र जारी करा लेते हैं। वर्ष 2009 में पंजीयन होने के बाद 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जिले में लगभग 17,315 बाइक व कार चल रही हैं। इन वाहनों की सघन जांच करके पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
इस तरह होगा दोबारा पंजीयन
परिवहन विभाग की मानें तो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं होगा। कार के पुर्नपंजीयन के लिए पांच हजार रुपये शुल्क, टैक्स का दस प्रतिशत ग्रीन शुल्क व आयु सीमा पूरी होने के बाद प्रतिमाह का जुर्माना जमा करना होगा। बाइक के लिए एक हजार रुपये शुल्क, टैक्स का 10 प्रतिशत ग्रीन शुल्क व प्रतिमाह जुर्माना देय होगा।
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जिले में प्रवर्तन टीम को तैयार किया जा रहा है। जल्द ही अभियान चलाकर आयु सीमा पूरी कर चुके कार व बाइक की जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ
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संभागीय परिवहन विभाग से जुड़े जिम्मेदारों की मानें तो जिले में 12,200 दो पहिया और 5115 चार पहिया वाहन निर्धारित आयु मानक को पूरा कर चुके हैं। एआरटीओ ने ऐसे वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। एआरटीओ ऑफिस के जानकारों की मानें तो कार और बाइक की आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष के बाद कुछ लोग दोबारा पंजीकरण कराकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाण पत्र जारी करा लेते हैं। वर्ष 2009 में पंजीयन होने के बाद 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जिले में लगभग 17,315 बाइक व कार चल रही हैं। इन वाहनों की सघन जांच करके पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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इस तरह होगा दोबारा पंजीयन
परिवहन विभाग की मानें तो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं होगा। कार के पुर्नपंजीयन के लिए पांच हजार रुपये शुल्क, टैक्स का दस प्रतिशत ग्रीन शुल्क व आयु सीमा पूरी होने के बाद प्रतिमाह का जुर्माना जमा करना होगा। बाइक के लिए एक हजार रुपये शुल्क, टैक्स का 10 प्रतिशत ग्रीन शुल्क व प्रतिमाह जुर्माना देय होगा।
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जिले में प्रवर्तन टीम को तैयार किया जा रहा है। जल्द ही अभियान चलाकर आयु सीमा पूरी कर चुके कार व बाइक की जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ