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Sant Kabir Nagar News: डीएम कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को किया जिला बदर घोषित

Wed, 06 Nov 2024 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 06 Nov 2024 11:21 PM IST
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DM court declared three accused as district Badar
संतकबीरनगर। डीएम कोर्ट ने तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला बदर घोषित किया है। तीनों आरोपी थाना मेंहदावल, धनघटा और थाना महुली के रहने वाले हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर सभी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा तीन के तहत बालकिशुन पुत्र श्यामबली निवासी ग्राम शनिचरा थाना महुली, हीरालाल पुत्र बुधई निवासी ग्राम परासीर थाना धनघटा एवं शिवशंकर पुत्र स्व. हरिराम निवासी ग्राम करहना थाना मेंहदावल को छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया। इस दौरान अभियुक्त जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे और जहां पर प्रतिदिन रात्रि विश्राम करेंगे, वहां के थानाध्यक्ष को सूचना देंगे। स्थानीय पुलिस सभी अभियुक्तों की निगरानी करेंगी। आदेश के बाद भी अगर छह माह के भीतर जनपद की सीमा में पाएं जाएंगे तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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