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Sant Kabir Nagar News: न्यायालय उठने तक अभिरक्षा व अर्थदंड से किया दंडित

Sat, 18 May 2024 11:47 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 May 2024 11:47 PM IST
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Custody and punished with fine till the court rises.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लापरवाही पूर्वक वाहन दुर्घटना करने के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक अभिरक्षा व कुल 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 18 मई को न्यायालय एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत दुर्घटना के मामले में अभियुक्त फूलचंद यादव निवासी समदहा को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध किया है। कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक अभिरक्षा एवं 2500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 25 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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