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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत चार लोगों पर केस दर्ज करने का दिया आदेश
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संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिविजन / एसीजेएम चेतना त्यागी ने मारपीट के मामले में पिता-पुत्र समेत चार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश बखिरा पुलिस को दिया है।
अधिवक्ता प्रमोद कुमार नायक ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के सिकोहरा निवासी इंद्रलाल ने कोर्ट में तहरीर दी, जिसमें कहा कि पांच मई की रात नौ बजे उसके घर पर ब्रह्मभोज कार्यक्रम था। उसका मकान और आरोपियों का मकान सटा हुआ है। आरोपियों के मकान के ऊपर रखी पानी की टंकी ओवरफ्लो होकर बहने लगा, जिससे कार्यक्रम स्थल पर पानी का जमाव होने लगा। उसी कारण भोजन करने में दिक्कत होने लगी।
उसके भाई श्यामू ने जब राज किशोर पाठक के घर जाकर पानी की मोटर बंद करने की बात कही तो राज किशोर पाठक, आलोक पाठक अपशब्द कहने लगे। आरोप है कि उसके भाई ने मना किया तो आरोपी आलोक पाठक ने उसके भाई के ऊपर गर्म चाय फेंक दी, जिससे भाई जल गया। वह जब घर वालों को पूरी बात बता रहा था, तभी पीछे से आरोपी राज किशोर पाठक, आलोक पाठक, मंजू, कंचन लाठी डंडा लेकर मारने पीटने लगे।
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उसी रात थाने पर सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर एसपी को जरिये रजिस्ट्री सूचना दी गई, इसके बावजूद आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश बखिरा पुलिस को दिया।
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अधिवक्ता प्रमोद कुमार नायक ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के सिकोहरा निवासी इंद्रलाल ने कोर्ट में तहरीर दी, जिसमें कहा कि पांच मई की रात नौ बजे उसके घर पर ब्रह्मभोज कार्यक्रम था। उसका मकान और आरोपियों का मकान सटा हुआ है। आरोपियों के मकान के ऊपर रखी पानी की टंकी ओवरफ्लो होकर बहने लगा, जिससे कार्यक्रम स्थल पर पानी का जमाव होने लगा। उसी कारण भोजन करने में दिक्कत होने लगी।
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उसके भाई श्यामू ने जब राज किशोर पाठक के घर जाकर पानी की मोटर बंद करने की बात कही तो राज किशोर पाठक, आलोक पाठक अपशब्द कहने लगे। आरोप है कि उसके भाई ने मना किया तो आरोपी आलोक पाठक ने उसके भाई के ऊपर गर्म चाय फेंक दी, जिससे भाई जल गया। वह जब घर वालों को पूरी बात बता रहा था, तभी पीछे से आरोपी राज किशोर पाठक, आलोक पाठक, मंजू, कंचन लाठी डंडा लेकर मारने पीटने लगे।
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उसी रात थाने पर सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर एसपी को जरिये रजिस्ट्री सूचना दी गई, इसके बावजूद आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश बखिरा पुलिस को दिया।