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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने प्रधान, वीडीओ समेत तीन पर केस दर्ज करने का दिया आदेश
Wed, 01 Mar 2023 11:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 01 Mar 2023 11:30 PM IST
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मेड़बंदी के नाम पर फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम हरिकेश कुमार ने बेलहर क्षेत्र के कटया के प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश बेलहर कला पुलिस को दिया है। आरोप है कि लोगों ने मिलीभगत करके मेड़बंदी के नाम पर फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर लिया है।
अधिवक्ता चतुर शुक्ल ने बताया कि बेलहर कला क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटया निवासी विनोद कुमार पांडेय पुत्र बाल गोविंद पांडेय ने कोर्ट में तहरीर दी। जिसमें कहा कि ग्राम पंचायत कटया के प्रधान ने फर्जीवाड़ा किया है। अवैध ढंग से सरकारी धन का गबन बगैर कोई कार्य कराए ही कर लिया है। जिसके संबंध में शिकायत करने पर समुचित जांच व कार्रवाई न होने पर शिकायत लोकपाल मनरेगा से की गई। उपायुक्त मनरेगा की जांच में तीनों दोषी पाए गए। डीसी मनरेगा ने 15 जुलाई 2022 को सीडीओ को रिपोर्ट प्रेषित की। जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि माह फरवरी में फर्जी ढंग से दिखाए गए मेड़बंदी के कार्य और उस पर लिए गए भुगतान से प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोषी पाए गए। इसमें संबंधित तकनीकी सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई व वसूली के लिए उपायुक्त मनरेगा ने आदेशित किया, लेकिन प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, संबंधित तकनीकी सहायक के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे लोग शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने थानाध्यक्ष बेलहर कला को सूचना दी, लेकिन उपरोक्त के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर घटना की शिकायत जरिये रजिस्ट्री एसपी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मजबूरी में कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में प्रधान कटया, ग्राम विकास अधिकारी, संबंधित तकनीकी सहायक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम हरिकेश कुमार ने बेलहर क्षेत्र के कटया के प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश बेलहर कला पुलिस को दिया है। आरोप है कि लोगों ने मिलीभगत करके मेड़बंदी के नाम पर फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर लिया है।
अधिवक्ता चतुर शुक्ल ने बताया कि बेलहर कला क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटया निवासी विनोद कुमार पांडेय पुत्र बाल गोविंद पांडेय ने कोर्ट में तहरीर दी। जिसमें कहा कि ग्राम पंचायत कटया के प्रधान ने फर्जीवाड़ा किया है। अवैध ढंग से सरकारी धन का गबन बगैर कोई कार्य कराए ही कर लिया है। जिसके संबंध में शिकायत करने पर समुचित जांच व कार्रवाई न होने पर शिकायत लोकपाल मनरेगा से की गई। उपायुक्त मनरेगा की जांच में तीनों दोषी पाए गए। डीसी मनरेगा ने 15 जुलाई 2022 को सीडीओ को रिपोर्ट प्रेषित की। जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि माह फरवरी में फर्जी ढंग से दिखाए गए मेड़बंदी के कार्य और उस पर लिए गए भुगतान से प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोषी पाए गए। इसमें संबंधित तकनीकी सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई व वसूली के लिए उपायुक्त मनरेगा ने आदेशित किया, लेकिन प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, संबंधित तकनीकी सहायक के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे लोग शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने थानाध्यक्ष बेलहर कला को सूचना दी, लेकिन उपरोक्त के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर घटना की शिकायत जरिये रजिस्ट्री एसपी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मजबूरी में कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में प्रधान कटया, ग्राम विकास अधिकारी, संबंधित तकनीकी सहायक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया।
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