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किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश, केस दर्ज करने का आदेश
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किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश, केस दर्ज करने का आदेश
- कोर्ट ने धनघटा पुलिस को तीन दिन में आख्या प्रस्तुत करने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म की कोशिश करने और जानमाल की धमकी देने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने धनघटा पुलिस से तीन दिन के भीतर आख्या भी मांगी है।
अधिवक्ता राजेश ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के निवासी पीड़िता के पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें आरोप मढ़ा कि 23 मार्च 2022 की रात उसकी 13 वर्षीय बेटी अपनी मां को जगाकर घर के बाहर बने शौचालय में नित्यक्रिया के लिए गई। उसी दौरान पड़ोसी 22 वर्षीय युवक पहुंच गया और उसकी बेटी को पीछे से पकड़ लिया। बेटी के विरोध करने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया।
आरोप है कि बेटी का मुंह बंदकर घसीटते हुए बगल में स्थित अपने घर में ले गया। जहां कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर कपडे़ फाड़ दिया और बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इधर जब बेटी काफी देर बाद भी नहीं आई तो पत्नी बाहर स्थित शौचालय की तरफ गई। वहां जाने पर बेटी को नहीं देख घबराई और रोते हुए उसे बताया। दंपती अपनी बेटी को तलाशने लगे। पड़ोसी युवक के घर जब गए तो बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। बंद कमरे को खुलवाने की कोशिश की। डायल 112 नंबर की पुलिस को फोन किया।
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पुलिस भी आई आरोपी को पकड़ कर साथ थाने ले गई। बेटी के कपड़े फटे हुए थे और चोटें आई थी। कुछ समय बाद आरोपी स्थानीय थाने से छूटकर घर वापस आया और उसके परिवार को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी दिया।
आरोपी मनबढ़ है तथा अवैध शराब बनाने बेचने का कारोबार भी करता है। स्थानीय थाने को अपने पक्ष में कर लिया है। आरोपी के खिलाफ थाने पर सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जरिए रजिस्टर्ड डाक एसपी को सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन पीड़ित पिता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश धनघटा पुलिस को दिया। कोर्ट ने तीन दिवस के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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- कोर्ट ने धनघटा पुलिस को तीन दिन में आख्या प्रस्तुत करने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म की कोशिश करने और जानमाल की धमकी देने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने धनघटा पुलिस से तीन दिन के भीतर आख्या भी मांगी है।
अधिवक्ता राजेश ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के निवासी पीड़िता के पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें आरोप मढ़ा कि 23 मार्च 2022 की रात उसकी 13 वर्षीय बेटी अपनी मां को जगाकर घर के बाहर बने शौचालय में नित्यक्रिया के लिए गई। उसी दौरान पड़ोसी 22 वर्षीय युवक पहुंच गया और उसकी बेटी को पीछे से पकड़ लिया। बेटी के विरोध करने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया।
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आरोप है कि बेटी का मुंह बंदकर घसीटते हुए बगल में स्थित अपने घर में ले गया। जहां कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर कपडे़ फाड़ दिया और बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इधर जब बेटी काफी देर बाद भी नहीं आई तो पत्नी बाहर स्थित शौचालय की तरफ गई। वहां जाने पर बेटी को नहीं देख घबराई और रोते हुए उसे बताया। दंपती अपनी बेटी को तलाशने लगे। पड़ोसी युवक के घर जब गए तो बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। बंद कमरे को खुलवाने की कोशिश की। डायल 112 नंबर की पुलिस को फोन किया।
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पुलिस भी आई आरोपी को पकड़ कर साथ थाने ले गई। बेटी के कपड़े फटे हुए थे और चोटें आई थी। कुछ समय बाद आरोपी स्थानीय थाने से छूटकर घर वापस आया और उसके परिवार को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी दिया।
आरोपी मनबढ़ है तथा अवैध शराब बनाने बेचने का कारोबार भी करता है। स्थानीय थाने को अपने पक्ष में कर लिया है। आरोपी के खिलाफ थाने पर सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जरिए रजिस्टर्ड डाक एसपी को सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन पीड़ित पिता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश धनघटा पुलिस को दिया। कोर्ट ने तीन दिवस के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।