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Sant Kabir Nagar News: चोरी का पंपसेट रखने के दोषी को दो साल की परिवीक्षा पर छोड़ा
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संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र कुमार सिंह ने चोरी के पंप सेट इंजन फील्ड मार्शल का उपयोग करने के मामले में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष के लिए प्रशांति कायम रहने के लिए परिवीक्षा पर छोड़ा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिमन्यु पाल ने बताया कि एसओ विजय कुमार पांडेय अपने सहयोगी सिपाहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। उसी दौरान सूचना मिली कि अभियुक्त राजकुमार सोनी निवासी मुंडेरवा बाजार थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती की केशवापुर चौराहे पर सोने चांदी की दुकान है। वह अपनी दुकान पर चोरी का पंपसेट रखे हैं। जिसे रंगीलाल निवासी दुधारा ने चोरी से लाकर बेचा है। दुकान पर पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि एक पंप सेट इंजन फील्ड मार्शल रखा है। इंजन को उसे रंगीलाल ने बेचा है। इंजन को कब्जे में लेकर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया। बरामदगी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना बखिरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन साक्षी की तरफ से पांच गवाहों की गवाही हुई। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आठ दस्तावेज प्रदर्शित कराया गया।
कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर राजकुमार सोनी को दो साल की प्रशांति कायम रखने की शर्तों के अधीन परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दिया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिमन्यु पाल ने बताया कि एसओ विजय कुमार पांडेय अपने सहयोगी सिपाहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। उसी दौरान सूचना मिली कि अभियुक्त राजकुमार सोनी निवासी मुंडेरवा बाजार थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती की केशवापुर चौराहे पर सोने चांदी की दुकान है। वह अपनी दुकान पर चोरी का पंपसेट रखे हैं। जिसे रंगीलाल निवासी दुधारा ने चोरी से लाकर बेचा है। दुकान पर पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि एक पंप सेट इंजन फील्ड मार्शल रखा है। इंजन को उसे रंगीलाल ने बेचा है। इंजन को कब्जे में लेकर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया। बरामदगी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना बखिरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन साक्षी की तरफ से पांच गवाहों की गवाही हुई। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आठ दस्तावेज प्रदर्शित कराया गया।
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कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर राजकुमार सोनी को दो साल की प्रशांति कायम रखने की शर्तों के अधीन परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दिया।