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Sant Kabir Nagar News: हियुवा नेता आनंद शंकर पाठक समेत नौ को कोर्ट ने किया आरोप मुक्त
Tue, 20 Jan 2026 12:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 20 Jan 2026 12:12 AM IST
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संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम संजय राज पांडेय की अदालत ने हियुवा नेता आनंद शंकर पाठक समेत नौ को आरोप मुक्त कर दिया।
हिंदू युवा वाहिनी पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद शंकर पाठक, तत्कालीन जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राय उर्फ टुनटुन राय, राजू उपाध्याय, जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू गुप्ता, महेंद्र गौड़, अशोक तिवारी, शिव मूरत, राहुल कुमार गिरी, सतीश चंद्र पर ट्रक को जबरदस्ती रोक कर व उसके साथी को मारपीट कर घायल करने, ट्रक पर लदे दुधारू पशुओं को लूट लेने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पीड़ित अंजनी कुमार पुत्र अलगू राम निवासी ग्राम खरीद थाना सिकंदरपुर जिला बलिया ने 23 अप्रैल 2015 की बखिरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि उनके ट्रक को लूट लिया गया। पशुओं को भगा दिया। उससे मारपीट की गई थी। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को वापस किए जाने की अनुमति प्रस्तुत की गई। समर्थन में उपसचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र की प्रति दाखिल की। कोर्ट ने सभी को अपराध मुक्त कर दिया।
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हिंदू युवा वाहिनी पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद शंकर पाठक, तत्कालीन जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राय उर्फ टुनटुन राय, राजू उपाध्याय, जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू गुप्ता, महेंद्र गौड़, अशोक तिवारी, शिव मूरत, राहुल कुमार गिरी, सतीश चंद्र पर ट्रक को जबरदस्ती रोक कर व उसके साथी को मारपीट कर घायल करने, ट्रक पर लदे दुधारू पशुओं को लूट लेने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पीड़ित अंजनी कुमार पुत्र अलगू राम निवासी ग्राम खरीद थाना सिकंदरपुर जिला बलिया ने 23 अप्रैल 2015 की बखिरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि उनके ट्रक को लूट लिया गया। पशुओं को भगा दिया। उससे मारपीट की गई थी। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को वापस किए जाने की अनुमति प्रस्तुत की गई। समर्थन में उपसचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र की प्रति दाखिल की। कोर्ट ने सभी को अपराध मुक्त कर दिया।
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