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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास
Thu, 30 Jul 2026 11:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 30 Jul 2026 11:35 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर शादी का झांसा देकर ले जाने और उसके साथ यौन शोषण करने के दोषी नागेन्द्र विश्वकर्मा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत एक ग्राम की निवासी पीड़िता की मां ने चार अक्टूबर 2018 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को तहरीर देकर बताया था कि 22 सितंबर 2018 की शाम करीब छह बजे आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष घरेलू सामान खरीदने के लिए घर से बाहर गई थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद घर वापस नहीं आई। खोजबीन के बाद पता चला कि आरोपी नागेंद्र उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर विवेचना के उपरांत आरोपी नागेंद्र विश्वकर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में तीन दिसंबर 2018 को प्रेषित किया।
आरोपी ने न्यायालय में अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की मां तथा पीड़िता समेत सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उभय पक्ष की दलील को सुना पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत तथा तर्कों के प्रकाश में प्रकरण का परिचालन किया। दोष सिद्ध होने पर थाना बखिरा निवासी दोषी नागेंद्र विश्वकर्मा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत एक ग्राम की निवासी पीड़िता की मां ने चार अक्टूबर 2018 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को तहरीर देकर बताया था कि 22 सितंबर 2018 की शाम करीब छह बजे आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष घरेलू सामान खरीदने के लिए घर से बाहर गई थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद घर वापस नहीं आई। खोजबीन के बाद पता चला कि आरोपी नागेंद्र उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर विवेचना के उपरांत आरोपी नागेंद्र विश्वकर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में तीन दिसंबर 2018 को प्रेषित किया।
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आरोपी ने न्यायालय में अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की मां तथा पीड़िता समेत सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उभय पक्ष की दलील को सुना पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत तथा तर्कों के प्रकाश में प्रकरण का परिचालन किया। दोष सिद्ध होने पर थाना बखिरा निवासी दोषी नागेंद्र विश्वकर्मा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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