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Sant Kabir Nagar News: दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 17 Apr 2026 12:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 12:09 AM IST
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Convict sentenced till the rising of the court
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने व गाली एवं धमकी देने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का दंड व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 15 अप्रैल को न्यायालय सीजेएम ने फैसला सुनाया। पीड़ित संतू निवासी ठाकुर द्वारा आरोपी रामकिशोर के ऊपर अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारने पीटने व बचाने आए देव नरायन लाल व प्रभात कुमार को मारपीट कर घायल कर देने व गाली एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। एसआई रामसेवक ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट ने थाना मेंहदाववल से संबंधित आरोपी रामकिशोर उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोष सिद्ध किया। दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 25 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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