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Sant Kabir Nagar News: वितरण में अनियमितता पर कोटे की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त

Mon, 18 Sep 2023 11:23 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Sep 2023 11:23 PM IST
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Contract letter of quota shop canceled due to irregularity in distribution
सेमरियावां। एसडीएम सदर ने विकास खंड सेमरियावां के ग्राम पंचायत अहिरौली द्वितीय मेंं अनाज वितरण में अनियमितता पर कोटे की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया। इसके साथ ही कोटेदार की जमानत धनराशि भी जब्त कर लिया है। एसडीएम ने यह कार्रवाई डीएम की संस्तुति पर की। इसके साथ ही बीडीओ को उचित दर विक्रेता चयन के लिए तिथि निर्धारित कर खुली बैठक कराने का निर्देश दिया है।
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ग्राम पंचायत अहिरौली द्वितीय के रामचंद्र, लालचंद चौधरी एवं रामचरित्र आदि ने 15 अक्तूबर 2022 को डीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव की उचित दर विक्रेता हबीबुन्निशा के जरिये अनाज वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। डीएम के आदेश पर 28 अक्तूबर 2022 को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में गांव वालों के बयान दर्ज किए। शिकायत सही पाई गयी। इस दौरान अंत्योदय योजना के 7 कार्डधारकों तथा पात्र गृहस्थी के 38 कार्डधारकों का बयान दर्ज किया गया। जिसमें यह पाया गया कि राशन वितरण में घोर अनियमितता बरती गई है तथा 35 किलोग्राम के स्थान पर मात्र 30 किलो ग्राम प्रथम बार राशन कार्डधारकों को दिया गया। पैसा भी अधिक लिया गया। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक द्वारा दो बार पत्र के माध्यम से छह माह के खाद्यान्न वितरण की सूची तथा अन्य अभिलेखों के साथ कोटेदार को उपस्थित होने का निर्देश दिया, लेकिन उचित दर विक्रेता अनुपस्थित रहीं। कोटेदार की तीसरी बार की उपस्थिति में आधे-अधूरे अभिलेख मिले तथा छः माह के अभिलेखों में मात्र दो माह के ही वितरण का रिकार्ड मिला। इस दौरान शासन द्वारा आवंटित तेल,नमक एवं चना वितरण में अनियमितता उजागर हुई थी तथा दुकान पर कार्डधारकों की सूची भी नहीं लगी मिली। जांच आख्या क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक ने जिलाधिकारी को सौंपी । जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी खलीलाबाद को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उप जिलाधिकारी खलीलाबाद ने अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन का दोषी मिलने पर दुकान का अनुबंध निरस्त कर दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित उचित दर विक्रेता के चयन के खंड विकास अधिकारी को तिथि निर्धारित कर चयन करने का निर्देश दिया है। बीडीओ ने एडीओ पंचायत मईनुद्दीन सिद्दीकी को तिथि निर्धारित कर आरक्षण का पालन करते हुए खुली बैठक कराने का निर्देश दिया।
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