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Sant Kabir Nagar News: सीजेएम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दोषी को अर्थदंड से किया दंडित

Mon, 23 Oct 2023 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 23 Oct 2023 12:43 AM IST
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CJM Court punishes Arms Act culprit with fine
संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दोषी को जेल में बिताई सजा और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास की वजह से सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी जितेंद्र प्रसाद शुक्ला पुत्र रामशंकर शुक्ला निवासी बघाड़ा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती हाल मुकाम इण्डस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद को दोषी पाया। दोषी के कारावास में बिताई गई अवधि (23 दिवस साधारण कारवास) व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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