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Sant Kabir Nagar News: चाचा-भतीजी को घर में घुसकर पीटा
Thu, 11 Jan 2024 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 11 Jan 2024 11:28 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन /जेएम मिमोह यादव की कोर्ट ने एक ही परिवार के मां, बेटा, बेटी, बहू समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध घर में घुसकर चाचा और भतीजी को मारने-पीटने के मामले में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा को केस पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
पीड़ित के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना धर्मसिंहवा के ग्राम इटौवा निवासी सूर्यमणि पांडेय ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से तहरीर दी है। कहा है कि 21 नवंबर 2023 को 10:00 बजे दिन में बिजली के तार जोड़ने की बात को लेकर उसके गांव की प्रेमशीला, बासमती, रामसेवक, रूपा, करिश्मा, लाठी-डंडे से लैस होकर उसके दरवाजे पर चढ़कर अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देते दी। साथ ही उसको तथा उसकी भतीजी को बुरी तरह से घर में घुसकर मारा-पीटा। इयरफोन छीन ले गए। शोर पर तमाम लोग आए और घटना देखकर बीच-बचाव किए। उसे और उसकी भतीजी को चोट आई।
पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर मजबूर होकर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एक ही परिवार के मां, बेटा, बेटी, बहू समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध एसओ धर्मसिंहवा को केस पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश देते हुए सात दिन के अंदर आख्या भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन /जेएम मिमोह यादव की कोर्ट ने एक ही परिवार के मां, बेटा, बेटी, बहू समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध घर में घुसकर चाचा और भतीजी को मारने-पीटने के मामले में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा को केस पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
पीड़ित के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना धर्मसिंहवा के ग्राम इटौवा निवासी सूर्यमणि पांडेय ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से तहरीर दी है। कहा है कि 21 नवंबर 2023 को 10:00 बजे दिन में बिजली के तार जोड़ने की बात को लेकर उसके गांव की प्रेमशीला, बासमती, रामसेवक, रूपा, करिश्मा, लाठी-डंडे से लैस होकर उसके दरवाजे पर चढ़कर अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देते दी। साथ ही उसको तथा उसकी भतीजी को बुरी तरह से घर में घुसकर मारा-पीटा। इयरफोन छीन ले गए। शोर पर तमाम लोग आए और घटना देखकर बीच-बचाव किए। उसे और उसकी भतीजी को चोट आई।
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पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर मजबूर होकर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एक ही परिवार के मां, बेटा, बेटी, बहू समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध एसओ धर्मसिंहवा को केस पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश देते हुए सात दिन के अंदर आख्या भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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