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अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश और नंगा करके मारने-पीटने के आरोपियों पर दर्ज होगा केस
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- सीएजेम कोर्ट ने सुनवाई के बाद महुली पुलिस को केस दर्ज करने का दिया आदेश
- राजकोट में पेंट की फैक्ट्री में नौकरी दिलाने के बहाने मां से लिए 40 हजार रुपये
- बेटे को ले जाकर बंधक बनाए और किए अमानवीय व्यवहार
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने अप्राकृतिक दुष्कर्म का प्रयास करने, नंगा कर बुरी तरह से मारने- पीटने का वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपियों के खिलाफ के मुकदमा दर्ज करने का आदेश महुली पुलिस को दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की मां के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।
अधिवक्ता के सी पांडेय ने बताया कि महुली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित मां का आरोप है कि उसके गांव के रहने वाले आरोपियों ने उससे 40,000 रुपये की मांग किया। लोगो ने बताया कि राजकोट में पेंट की फैक्ट्री में उसके बेटे की नौकरी लगवा देगे। जिससे जीवन संवर जाएंगा। आरोप है कि पीड़ित मां उन लोगों की बातों पर विश्वास करके 40,000 रुपये अपने नाते -रिश्तेदारों की मदद से इंतजाम करके आरोपी को दिया। 20 मार्च को बेटे को लेकर राजकोट चले गए, वहां पर बंधक बनाकर काम करवाएं। उसके बेटे को एक भी रुपये नहीं दिए। पैसा जो मिलता था,उसे छीन लेते और बंधक बनाकर कमरे में रखते थे। आरोप है कि जानमाल की धमकी देते थे। उसके बेटा उन लोगों के अत्याचारों से ऊब गया तो घर जाने की जिद करने लगा। सभी आरोपी उसके बेटे को सूनसान जगह पहाड़ी एरिया में ले गए। उसे नंगा करके बुरी तरह से मारपीट कर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास किए। इतना ही नहीं वीडियो बना कर वायरल किए। लोग कहे कि बेटे के साथ ऐसा काम कर दिया है कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसका बेटा किसी तरीके से घर वापस आया। उसके पीछे- पीछे आरोपी भी घर आया और जान माल की धमकी देते हुए कहा रहा है कि रुपये मांगे और घटना को किसी से बताए तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। घटना की सूचना महुली पुलिस को दी गई,लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। एसपी संतकबीर नगर को सूचना दिया,लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजबूर होकर न्यायालय की शरण लिया। रेल टिकट, फोटो ग्राफ, मेमोरी कार्ड चिप भी साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ महुली पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
शोभित कुमार पांडेय
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- राजकोट में पेंट की फैक्ट्री में नौकरी दिलाने के बहाने मां से लिए 40 हजार रुपये
- बेटे को ले जाकर बंधक बनाए और किए अमानवीय व्यवहार
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने अप्राकृतिक दुष्कर्म का प्रयास करने, नंगा कर बुरी तरह से मारने- पीटने का वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपियों के खिलाफ के मुकदमा दर्ज करने का आदेश महुली पुलिस को दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की मां के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।
अधिवक्ता के सी पांडेय ने बताया कि महुली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित मां का आरोप है कि उसके गांव के रहने वाले आरोपियों ने उससे 40,000 रुपये की मांग किया। लोगो ने बताया कि राजकोट में पेंट की फैक्ट्री में उसके बेटे की नौकरी लगवा देगे। जिससे जीवन संवर जाएंगा। आरोप है कि पीड़ित मां उन लोगों की बातों पर विश्वास करके 40,000 रुपये अपने नाते -रिश्तेदारों की मदद से इंतजाम करके आरोपी को दिया। 20 मार्च को बेटे को लेकर राजकोट चले गए, वहां पर बंधक बनाकर काम करवाएं। उसके बेटे को एक भी रुपये नहीं दिए। पैसा जो मिलता था,उसे छीन लेते और बंधक बनाकर कमरे में रखते थे। आरोप है कि जानमाल की धमकी देते थे। उसके बेटा उन लोगों के अत्याचारों से ऊब गया तो घर जाने की जिद करने लगा। सभी आरोपी उसके बेटे को सूनसान जगह पहाड़ी एरिया में ले गए। उसे नंगा करके बुरी तरह से मारपीट कर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास किए। इतना ही नहीं वीडियो बना कर वायरल किए। लोग कहे कि बेटे के साथ ऐसा काम कर दिया है कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसका बेटा किसी तरीके से घर वापस आया। उसके पीछे- पीछे आरोपी भी घर आया और जान माल की धमकी देते हुए कहा रहा है कि रुपये मांगे और घटना को किसी से बताए तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। घटना की सूचना महुली पुलिस को दी गई,लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। एसपी संतकबीर नगर को सूचना दिया,लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजबूर होकर न्यायालय की शरण लिया। रेल टिकट, फोटो ग्राफ, मेमोरी कार्ड चिप भी साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ महुली पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
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शोभित कुमार पांडेय