{"_id":"6203fe75b20d4f37561c7868","slug":"case-in-code-of-conduct-khalilabad-news-gkp426439943","type":"story","status":"publish","title_hn":"बसपा-सपा प्रत्याशी समेत 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बसपा-सपा प्रत्याशी समेत 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज
विज्ञापन
बसपा-सपा प्रत्याशी समेत 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज
बिना अनुमति के भीड़ जुटाकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालने पर हुई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। बिना अनुमति के भीड़ जुटा कर जुलूस निकालने और नारेबाजी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमे दर्ज किया। पहला मुकदमा खलीलाबाद के बसपा प्रत्याशी और उनके 700 समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ। जबकि दूसरा मुकदमा मेंहदावल के सपा प्रत्याशी और 100 समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ।
कोतवाल विजय नारायन प्रसाद ने बताया कि बसपा प्रत्याशी आफताब आलम उर्फ गुड्डू बिना अनुमति के बुधवार को काफी भीड़ जुटाकर जुलूस निकाले। उनके जुलूस में 500 से 700 की संख्या रही। वह काफिला लेकर पैदल मार्च करते हुए मधुकंज की तरफ से मेंहदावल बाईपास पहुंचे। उनके जुलूस में शामिल तमाम लोग राजनैतिक पार्टी बसपा की नीली टोपी लगाए थे। जिस पर पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न हाथी छपा था। भीड़ में शामिल लोग नारेबाजी कर रहे थे। लोग न तो मास्क पहने थे और न ही सामाजिक दूरी का पालन किए। वर्तमान में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू है। इसका भी लोगों ने उल्लंघन किया। बसपा प्रत्याशी आफताब आलम उर्फ गुड्डू ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। कोतवाल ने बताया कि बसपा प्रत्याशी और 700 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
इसी तरह मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी जयराम पांडेय कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नामांकन बैरियर से मेंहदावल की तरफ अपने 100 से अधिक समर्थकों बिना अनुमति के जुलूस निकालकर नारेबाजी की। जबकि वर्तमान में धारा 144 प्रभारी है। सपा प्रत्याशी जयराम पांडेय और 100 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
बिना अनुमति के भीड़ जुटाकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालने पर हुई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। बिना अनुमति के भीड़ जुटा कर जुलूस निकालने और नारेबाजी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमे दर्ज किया। पहला मुकदमा खलीलाबाद के बसपा प्रत्याशी और उनके 700 समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ। जबकि दूसरा मुकदमा मेंहदावल के सपा प्रत्याशी और 100 समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ।
कोतवाल विजय नारायन प्रसाद ने बताया कि बसपा प्रत्याशी आफताब आलम उर्फ गुड्डू बिना अनुमति के बुधवार को काफी भीड़ जुटाकर जुलूस निकाले। उनके जुलूस में 500 से 700 की संख्या रही। वह काफिला लेकर पैदल मार्च करते हुए मधुकंज की तरफ से मेंहदावल बाईपास पहुंचे। उनके जुलूस में शामिल तमाम लोग राजनैतिक पार्टी बसपा की नीली टोपी लगाए थे। जिस पर पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न हाथी छपा था। भीड़ में शामिल लोग नारेबाजी कर रहे थे। लोग न तो मास्क पहने थे और न ही सामाजिक दूरी का पालन किए। वर्तमान में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू है। इसका भी लोगों ने उल्लंघन किया। बसपा प्रत्याशी आफताब आलम उर्फ गुड्डू ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। कोतवाल ने बताया कि बसपा प्रत्याशी और 700 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
इसी तरह मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी जयराम पांडेय कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नामांकन बैरियर से मेंहदावल की तरफ अपने 100 से अधिक समर्थकों बिना अनुमति के जुलूस निकालकर नारेबाजी की। जबकि वर्तमान में धारा 144 प्रभारी है। सपा प्रत्याशी जयराम पांडेय और 100 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज किया गया।
विज्ञापन