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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Canvas-hooded school vans will no longer be permitted; only vehicles with enclosed bodies will be valid.

Sant Kabir Nagar News: स्कूल वैन में अब कैनवास हुड नहीं चलेगा, बंद बॉडी वाहन ही होंगे मान्य

Tue, 15 Sep 2026 11:37 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:37 PM IST
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Canvas-hooded school vans will no longer be permitted; only vehicles with enclosed bodies will be valid.
संतकबीरनगर। स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब लापरवाही नहीं चलेगी। मिशन सेफ फ्यूचर के तहत स्कूल वाहनों के संचालन के लिए निर्धारित नियमों में वाहन की बनावट से लेकर चालक की योग्यता और सुरक्षा उपकरणों तक के प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं।
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नियमों के मुताबिक स्कूल वैन बंद बॉडी टाइप की होनी चाहिए। कैनवास हुड लगाकर चलने वाले वाहन को स्कूल वैन के रूप में अनुमति नहीं होगी। स्कूल वैन में विद्यार्थियों के बैग और टिफिन रखने के लिए अलग वाहक की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी सीटों पर सीट बेल्ट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, अलार्म और स्पीड लिमिट डिवाइस लगाना जरूरी होगा। वैन का रंग पीला रखना होगा और उसके आगे तथा पीछे स्कूल का नाम भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
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स्कूल वाहन की कमान ऐसे चालक को ही दी जा सकेगी जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और कम से कम पांच वर्ष का ड्राइविंग अनुभव हो। संवाद
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