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Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर के बीएसए गिरफ्तार, कोर्ट से मिली जमानत
Tue, 09 May 2023 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 09 May 2023 12:22 AM IST
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संतकबीरनगर। बीएसए अतुल कुमार तिवारी को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया। वहां से निजी मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया। सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय कालीजगदीशपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के चलते बीएसए पर यह कार्रवाई हुई।
कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में बीएसए के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। बीएसए अतुल कुमार तिवारी को सोमवार को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में हाजिर किया गया। वहां से उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर, डीएम संदीप कुमार ने बताया कि सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय कालीजगदीशपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कई बार बीएसए को नोटिस दिया।
उसके बाद भी बीएसए ने नियुक्ति प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले में हाईकोर्ट ने बीएसए के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके बाद भी बीएसए हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीजेएम कोर्ट ने वारंट के माध्यम से बीएसए को सूचना दी थी। इसके बाद बीएसए सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। सीजेएम कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके पर रिहा किया और इसके साथ ही उन्हें 22 मई को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। वहीं, इस मामले में बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।
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कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में बीएसए के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। बीएसए अतुल कुमार तिवारी को सोमवार को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में हाजिर किया गया। वहां से उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर, डीएम संदीप कुमार ने बताया कि सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय कालीजगदीशपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कई बार बीएसए को नोटिस दिया।
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उसके बाद भी बीएसए ने नियुक्ति प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले में हाईकोर्ट ने बीएसए के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके बाद भी बीएसए हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीजेएम कोर्ट ने वारंट के माध्यम से बीएसए को सूचना दी थी। इसके बाद बीएसए सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। सीजेएम कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके पर रिहा किया और इसके साथ ही उन्हें 22 मई को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। वहीं, इस मामले में बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।
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