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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जनानत खारिज

Tue, 27 Sep 2022 11:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Sep 2022 11:18 PM IST
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bell reject of rape accused
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जनानत खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने एसपी संतकबीर नगर को सूचना दिया कि उसके ही गांव के रहने वाले आरोपी ने 11 जुलाई की रात को गांव के पूरब दिशा में बागीचे में फोन करके धोखे से बुलाकर शादी का झांसा दिया। उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरजस्ती गलत काम किया। विरोध करने पर मुंह दबाकर उसको हाथ से मारने लगा।
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पीड़िता ने रात में 112 नंबर पर डायल किया। पुलिस पहुंची और आरोपी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में बखिरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता के पुलिस और न्यायालय में दिए गए बयान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध किशोरी के साथ दुष्कर्म करने, जानमाल की धमकी देने का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीनअंसारी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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