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लोकसभा चुनाव में खर्च के लिए खुलवाना होगा बैंक खाता
Thu, 14 Mar 2019 11:14 PM IST
राकेश पांडेय
संतकबीरनगर
संतकबीरनगर
Published by: राकेश पांडेय
Updated Thu, 14 Mar 2019 11:14 PM IST
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लोकसभा चुनाव में खर्च के लिए खुलवाना होगा बैंक खाता
- फोटो : अमर उजाला
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संतकबीरनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में प्रत्येक उम्मीदवार को नया बैंक खाता खुलवाना होगा। इसका प्रयोग वह केवल निर्वाचन व्यय के लिए करेगा। यह खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में खुलवाया जा सकता है।
यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशी को इस नए खाता नंबर की सूचना देनी होगी। यह खाता जनपद के किसी भी बैंक की शाखा, कॉ-आपरेटिव बैंक शाखा या डाकघर में खुलवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खुलवाया जाएगा। उम्मीदवार अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त खाता खुलवा सकता है। उम्मीदवार अपने पुराने खाते का उपयोग निर्वाचन कार्य के लिए नहीं करेगा। इस खाते से 10 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान किसी व्यक्ति या संस्था को अकाउंटपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। 10 हजार रुपये से कम की धनराशि इस नए खाते से नकद निकाल कर किया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी अपने पुराने खाते से धन निकाल कर निर्वाचन कार्य के लिए व्यय करना चाहता है तो पहले इस धनराशि को निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए नए खाते में जमा करेंगे। पूर्व में धनराशि की सीमा 20 हजार रुपये थी। निर्वाचन व्यय के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त सहयोग राशि अगर 10 हजार से अधिक है तो उसे चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से सीधे निर्वाचन के लिए खोले गए खाते में ही जमा कराया जाएगा। 10 हजार रुपये से कम की धनराशि नकद ली जा सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के लीड बैंक मैनेजर तथा सभी बैंक एवं डाकघर के शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के उम्मीदवार का खाता तत्काल खुलवाने में सहयोग करें।
यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशी को इस नए खाता नंबर की सूचना देनी होगी। यह खाता जनपद के किसी भी बैंक की शाखा, कॉ-आपरेटिव बैंक शाखा या डाकघर में खुलवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खुलवाया जाएगा। उम्मीदवार अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त खाता खुलवा सकता है। उम्मीदवार अपने पुराने खाते का उपयोग निर्वाचन कार्य के लिए नहीं करेगा। इस खाते से 10 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान किसी व्यक्ति या संस्था को अकाउंटपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। 10 हजार रुपये से कम की धनराशि इस नए खाते से नकद निकाल कर किया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी अपने पुराने खाते से धन निकाल कर निर्वाचन कार्य के लिए व्यय करना चाहता है तो पहले इस धनराशि को निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए नए खाते में जमा करेंगे। पूर्व में धनराशि की सीमा 20 हजार रुपये थी। निर्वाचन व्यय के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त सहयोग राशि अगर 10 हजार से अधिक है तो उसे चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से सीधे निर्वाचन के लिए खोले गए खाते में ही जमा कराया जाएगा। 10 हजार रुपये से कम की धनराशि नकद ली जा सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के लीड बैंक मैनेजर तथा सभी बैंक एवं डाकघर के शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के उम्मीदवार का खाता तत्काल खुलवाने में सहयोग करें।
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