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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Thu, 14 Aug 2025 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 14 Aug 2025 12:01 AM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी बनाए गए रमेश की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के पीड़ित पिता ने थाना बखिरा पुलिस को तहरीर दिया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 28 जुलाई 2025 को भोर में घर से शौच करने के लिए गई की आरोपी उसे पकड़कर अपने घर में ले जाकर जबरजस्ती दुष्कर्म किया। मामले में थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत मामले में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के आरोपी रमेश की जमानत निरस्त कर दी। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के पीड़ित पिता ने थाना बखिरा पुलिस को तहरीर दिया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 28 जुलाई 2025 को भोर में घर से शौच करने के लिए गई की आरोपी उसे पकड़कर अपने घर में ले जाकर जबरजस्ती दुष्कर्म किया। मामले में थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
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कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत मामले में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के आरोपी रमेश की जमानत निरस्त कर दी। संवाद