{"_id":"65c666d5466c93c3840c2860","slug":"bail-petition-of-rape-accused-canceled-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-109578-2024-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Fri, 09 Feb 2024 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 09 Feb 2024 11:24 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व अपहरण करने के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना धर्मसिंहवा में तहरीर दिया कि उनके गांव का आरोपी उनकी 16 वर्षीय बेटी को 9 जनवरी को सुबह 11:30 बजे बहला-फुसलाकर शादी करने की नीयत से भगा ले गया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना धर्मसिंहवा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। पीड़िता ने भी अपने बयान में उसके साथ आरोपी के दुष्कर्म की बात कही है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना धर्मसिंहवा अंतर्गत ग्राम के 23 वर्षीय आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व अपहरण करने के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना धर्मसिंहवा में तहरीर दिया कि उनके गांव का आरोपी उनकी 16 वर्षीय बेटी को 9 जनवरी को सुबह 11:30 बजे बहला-फुसलाकर शादी करने की नीयत से भगा ले गया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना धर्मसिंहवा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। पीड़िता ने भी अपने बयान में उसके साथ आरोपी के दुष्कर्म की बात कही है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना धर्मसिंहवा अंतर्गत ग्राम के 23 वर्षीय आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।