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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त
Fri, 16 May 2025 11:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 16 May 2025 11:34 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने अपशब्द कहते हुए जान माल की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए विनोद सोनकर की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
जानकारी के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर थाना महुली में केस दर्ज हुआ। आरोपी पर आरोप था कि वह पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और 14 वर्षीय पीड़िता के गर्भवती होने के बाद परिवार के लोगों को पता चला। 20 अप्रैल 2025 को आरोपी ने उसे अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाख़िल किया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली क्षेत्र निवासी विनोद सोनकर की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया। संवाद
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जानकारी के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर थाना महुली में केस दर्ज हुआ। आरोपी पर आरोप था कि वह पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और 14 वर्षीय पीड़िता के गर्भवती होने के बाद परिवार के लोगों को पता चला। 20 अप्रैल 2025 को आरोपी ने उसे अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाख़िल किया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली क्षेत्र निवासी विनोद सोनकर की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया। संवाद
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