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संत कबीर नगर: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 09 Feb 2023 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 09 Feb 2023 12:53 AM IST
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Bail application of rape accused rejected
संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिविजन/एसीजेएम मीनाक्षी सोनकर ने अश्लील फोटो दिखाकर और वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन अधिकारी रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसके पति बाहर रहते हैं। वह अपने बच्चों के साथ घर पर रहती है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पट्टीदार का युवक उसके घर पर आता-जाता रहता था। आरोप है कि एक दिन स्नान कर रही थी। आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो व फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बना लिया। आरोप है कि उसकी बेटी पर भी गलत नजर रखने लगा। बेटी को अकेला पाकर उसके साथ भी छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि 27 जनवरी को आरोपी उसके घर आया और बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध किया और कहा कि अपराध गैर जमानती है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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